अगर आपने अभी तक अपने बैंक खाते को पैन (PAN) से लिंक नहीं किया तो जल्‍द ही ये काम निपटा लें नहीं तो घाटे में रहेंगे. खासतौर से इनकम टैक्‍स देने वाले ऐसे लोग जो रिफंड लेना चाहते हैं उनके लिए यह अनिवार्य हो गया है. दरअसल, आयकर विभाग अगले महीने से सिर्फ ई-रिफंड ही जारी करेगा. यह रिफंड सीधे करदाताओं के बैंक खातों में भेजा जाएगा. इसके लिए करदाताओं को अपने बैंक खाते को पैन से जोड़ना (लिंक) होगा. कर विभाग ने अपने हालिया परामर्श में यह बात कही है.

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1 मार्च 2019 से सिर्फ ई-रिफंड होगा जारी

आयकर विभाग ने कहा कि रिफंड बैंक खातों में भेजे जाएंगे क्योंकि आयकर विभाग 1 मार्च 2019 से केवल ई-रिफंड जारी करेगा. विभाग ने बुधवार को जारी सार्वजनिक परामर्श में कहा कि अपना रिफंड सीधे, आसान और सुरक्षित तरीके से प्राप्त करने के लिए अपने बैंक खाते को अपने PAN (स्थायी खाता संख्या) से जोड़ें. बैंक खाता, बचत, चालू, नकद या ओवरड्राफ्ट खाता हो सकता है.

ऐसे चेक करें कि बैंक खाता और पैन लिंक है या नहीं

अभी तक आयकर विभाग करदाताओं को रिफंड सीधे उनके बैंक खाते में या फिर चैक के माध्यम से देता था. परामर्श में कहा गया है कि करदाता विभाग की ई-फाइलिंग वेबसाइट - https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/ पर लॉग इन करके यह पता कर सकते हैं कि उनका बैंक खाता पैन से जुड़ा है या नहीं. इसमें कहा गया है कि जिन लोगों ने अपने बैंक खाते को अपने पैन से नहीं जोड़ा है , वे अपने पैन की जानकारी बैंक की शाखा को दें और आयकर विभाग की ई - फाइलिंग वेबसाइट पर इसका सत्यापन करें.

हाल ही में पैन को आधार से लिंक करना किया गया था अनिवार्य

हाल ही में , आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करने वालों के लिए पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य  कर दिया गया है और इस प्रक्रिया को इस वर्ष 31 मार्च तक पूरा किया जाना है. आंकड़ों के मुताबिक इस महीने की शुरुआत तक आयकर विभाग ने अब तक 42 करोड़ पैन संख्या जारी की है , जिसमें से 23 करोड़ आधार से जुड़ चुके हैं.