बीमारी के खर्च पर भी मिलती है टैक्स छूट, ITR में ऐसे ले सकते हैं फायदा
इनकम टैक्स (Income Tax) कई ऐसी बीमारियों के इलाज पर भी टैक्स छूट देता है, जो IT की धारा 80DDB में कवर आती है. इसमें खुद या परिवार के आश्रित सदस्य की बीमारी पर हुए खर्च का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है.
इनकम टैक्स (Income Tax) कई ऐसी बीमारियों के इलाज पर भी टैक्स छूट देता है, जो IT की धारा 80DDB में कवर आती है. इसमें खुद या परिवार के आश्रित सदस्य की बीमारी पर हुए खर्च का डिडक्शन क्लेम किया जा सकता है. इसके लिए जरूरी है कि क्लेम लेने के लिए डॉक्टर से सर्टिफिकेट लेना होगा. इसमें 60 साल से कम उम्र के लोगों को अधिकतम 40 हजार रुपए की छूट मिलेगी जबकि सीनियर सिटीजन के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का क्लेम किया जा सकता है.
कौन होगा कवर
परिवार के आश्रित सदस्यों में पत्नी, माता-पिता, बच्चे या आश्रित भाई-बहन शामिल हो सकते हैं. हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के मामले में यह परिवार का कोई सदस्य हो सकता है.
ये बीमारियां होती हैं कवर
आयकर विभाग टैक्स छूट कुछ खास बीमारियों पर देता है. इनमें अटैक्सिया (Ataxia), डिमेंशिया (Dementia), अफेसिया (Aphasia), डिस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मेंस (Dystonia Musculorum Deformans), पार्किंसंस (Parkinsons Disease), मोटर न्यूरॉन डिजीज (Motor Neuron Disease), रीनल फेलियर (Chronic Renal failure), कैंसर (Cancer), एड्स (Aids) और हीमैटोलॉजिकल (Hematological disorders) शामिल हैं.
कहां से मिलेगा सर्टिफिकेट
अगर आपने इन बीमारियों में से किसी के इलाज पर खर्च किया है तो इसकी छूट पाने के लिए डॉक्टर से बीमारी का सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा. ये डॉक्टर सरकारी या प्राइवेट अस्पताल किसी के भी हो सकते हैं.