ITR दाखिल करने की अंतिम तारीख बढ़ी, अब 31 अगस्त तक भर सकते हैं रिटर्न
31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तारीख को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने आयकर दाताओं को बड़ी राहत दी है. बोर्ड ने आयकर जमा करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर 31 अगस्त कर दी है. 31 जुलाई तक रिटर्न दाखिल करने में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, इसलिए बोर्ड ने अंतिम तारीख को एक महीने के लिए और बढ़ा दिया है.
अब आयकर दाता 31 अगस्त तक वित्त वर्ष 2018-19 के लिए अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं.
रिटर्न दाखिल करते समय बरतें सावधानी
अक्सर लोग यही समझते हैं कि आयकर रिटर्न भर दिया तो बस काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है. आखिरी समय पर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त कई गड़बड़ियां होती हैं और जुर्माने और नोटिस की यही वजह बनता है. लेकिन, समय रहते रिटर्न भरने से इन गलतियों से बचा जा सकता है. ITR भरने के बाद इसे वेरिफाई कराना जरूरी होता है. अगर आपने फॉर्म को वेरिफाई नहीं किया तो इनकम टैक्स नियमों के मुताबिक इसे वैध नहीं माना जाता.
वेरिफिकेशन भी है जरूरी
इनकम टैक्स विभाग ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने के बाद उसे वेरिफाई करने को लेकर सभी को अलर्ट जारी किया है. बिना वेरिफिकेशन के इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया अधूरी है. वेरिफिकेशन के बाद ही आयकर विभाग आपके आईटीआर को प्रोसेस करता है.
नहीं आएगा रिफंड
अब रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त है. रिटर्न भरने के बाद इसे वेरिफाई भी कराना होता है. अगर वेरिफाई नहीं कराया गया तो आपका रिफंड अटक जाएगा. रिटर्न भरने के 120 दिनों तक वेरिफिकेशन नहीं होता आपका आईटीआर फाइल नहीं माना जाएगा. साथ ही आपका पूरा रिफंड अटक जाएगा. इसके अलावा टैक्स विभाग आपको नोटिस जारी करके जुर्माने के साथ रिटर्न फाइल करने को कहेगा.