ITR refund: इस साल अब तक 1.14 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया गया, अगर आपको नहीं मिला तो अपनाएं ये तरीका
ITR refund: इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बताया कि चालू वित्त वर्ष में अबतक 1.14 लाख करोड़ का रिफंड जारी किया जा चुका है. 1.97 करोड़ टैक्सपेयर्स को रिफंड जारी किया गया है. अब तक 1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल किया गया है.
ITR refund: चालू वित्त वर्ष के पहले पांच महीने यानी अप्रैल से अगस्त के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 1.14 लाख करोड़ रुपए का रिफंड जारी कर दिया है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी गई है. ट्वीट के मुताबिक, 61252 करोड़ का इंडिविजुअल टैक्स रिफंड और 53158 करोड़ का कॉर्पोरेट टैक्स रिफंड जारी किया गया. इंडिविजुअल रिफंड 1 करोड़ 96 लाख 998 टैक्सपेयर्स को जारी किया गया है, जबकि 1 लाख 46 हजार 871 मामलों में कॉर्पोरेट रिफंड किया गया है.
NSDL की वेबसाइट पर चेक करें रिफंड का स्टेटस
यदि आपका भी इनकम टैक्स रिफंड आना है तो आप ऑनलाइन इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं. इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल के जरिए या फिर NSDL की वेबसाइट के जरिए स्टेटस चेक किया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले लॉगिन करने के बाद व्यू रिटर्न/फॉर्म्स पर क्लिक करें. अब इनकम टैक्स रिटर्न्स चुनें और असेसमेंट ईयर दर्ज करें. अब अपने रिफंड की स्थिति पता चल जाएगी.
बैंक अकाउंट डिटेल सही-सही भरें
कई बार ऐसा होता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से रिफंड जारी होने के बावजूद टैक्सपेयर्स को रिफंड नहीं मिल पाता है. रिफंड अटकने का एक बड़ा कारण बैंक अकाउंट की गलत जानकारी हो सकती है. अगर आपने फॉर्म भरते हुए अकाउंट डिटेल्स गलत भरा था तो टैक्स रिफंड अटक सकता है. ऐसी स्थिति में आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अकाउंट की डिटेल्स सही करनी होगी. इसके बाद आप फिर इस रिफंड के पात्र हो जाएंगे.
रिफंड नहीं मिलने पर कहां करें शिकायत
टैक्सपेयर्स incometax.gov.in पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं. वो आईटी विभाग द्वारा जारी टोल-फ्री नंबर 1800-103-4455 का भी उपयोग कर सकते हैं. इस नंबर पर वर्किंग डेज में सुबह 8 बजे से रात 8 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं. इसके अलावा आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल पर भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.
1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल किया गया है
इनकम टैक्स विभाग की तरफ किए गए एक अन्य ट्वीट के मुताबिक, 2 सितंबर 2022 तक 1.55 लाख अपडेटेड रिटर्न फाइल किए जा चुके हैं. 20 हजार से अधिक टैक्सपेयर्स ने असेसमेंट ईयर 2020-21 और 2021-22 के लिए अपडेटेड रिटर्न (ITR-U) फाइल किया है. बता दें कि फाइनेंस एक्ट 2022 में अपडेटेड रिटर्न के प्रावधान का ऐलान किया गया था.