जम्मू और कश्मीर (Jammu and Kashmir) तथा लद्दाख (Ladakh) के करदाताओं के लिए यह एक बड़ी खबर है. सरकार ने यहां के लोगों को इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) दाखिल करने की अंतिम तारीख एक बार फिर बढ़ा दी है. यहां के टैक्सपेयर्स अब 31 जनवरी, 2020 तक आईटीआर (Income Tax Return) जमा कर सकते हैं.

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही बने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) और लद्दाख (Ladakh) में सभी तरह के आयकर रिटर्न जमा करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 जनवरी 2020 कर दी है. 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) ने कहा है कि जम्मू-कश्मीर (Jammu & Kashmir) के कुछ इलाकों में इंटरनेट सेवा रद्द होने के चलते लोगों को रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. इसलिए यहां के सभी तरह के टैक्सपेयर्स के लिए आईटीआर (Income Tax Return) दाखिल करने की तारीख बढ़ाकर अगले साल 31 जनवरी तक कर दी गई है. 

बता दें कि इससे पहले केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes) आईटीआर (Income Tax Return) जमा करने की तारीख ने 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर की थी.

आईटीआर (Income Tax Return) के साथ इनकम टैक्स (Income Tax) नोटिस पर जवाब देने की तारीख 10 जनवरी तक बढ़ा दी है. राष्ट्रीय ई आकलन केंद्र द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 142(1) के तहत 24 दिसंबर 2019 तक जारी नोटिस का जवाब देने के लिए 10 जनवरी या फिर नोटिस में दिये गये समय, दोनों में जो भी बाद की तिथि हो मान्य होगी.

बता दें कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख इस साल 31 अक्टूबर को ही केंद्र शासित प्रदेश (यूटी) बने हैं. 

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यहां भी समय सीमा बढ़ी

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने पूर्वोत्तर के राज्यों- अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिज़ोरम और नागालैंड में एडवांस टैक्स जमा कराने की डेडलाइ 31 दिसंबर 2019 कर दी है. एडवांस टैक्स की तीसरी किस्त का भुगतान 15 दिसंबर 2019 को होने वाला था. लाइवमिंट की खबर के मुताबऐसा फैसला नागरिक संशोधन बिल को लेकर इन राज्यों में अशांति की वजह से लिया गया है.