Income Tax Calculator; 10 लाख रुपए सालाना कमाते हैं तो जानिए बिना सेविंग कितना देना पड़ेगा टैक्स
सरकार ने इस बार से इनकम टैक्स (Income Tax) के दो स्लैब कर दिए हैं. Tax Payer अपनी सहूलियत से दोनों में कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकते हैं.
सरकार ने इस बार से इनकम टैक्स (Income Tax) के दो स्लैब कर दिए हैं. Tax Payer अपनी सहूलियत से दोनों में कोई भी टैक्स स्लैब चुन सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्स विभाग ने ई-कैलकुलेटर (E calculator) भी दिया है. इसके जरिए आप अपनी सालाना सैलरी पर टैक्स कैलकुलेट कर सकते हैं.
यह कैलकुलेटर https://www.zeebiz.com/personal-finance/income-tax-calculator पर भी उपलब्ध है. इसके जरिए आप दोनों ही टैक्स स्लैब के आधार पर अपना Tax कैलकुलेट कर यह पता लगा सकते हैं कि कौन सा टैक्स स्लैब आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है. यानि अगर आपकी सालाना टैक्सेबल इनकम 10 लाख रुपए है तो आप उस पर Calculate कर अपना Tax निकाल सकते हैं.
इनकम टैक्स विभाग ने बजट 2020 में ऐलान के बाद इस कैलकुलेटर को पेश किया है. इसमें जो लोग नए Tax स्लैब को चुनते हैं उनको बिना डिडक्शन और छूट अपना ITR फाइल करने में मदद मिलेगी. इस कैलकुलेटर में टैक्स कैलकुलेट करने के सभी तरह के ऑप्शन हैं. इसमें इनकम, टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश, रेंटल इनकम, टैक्स सेवर बॉन्ड आदि में निवेश की जानकारी देनी होगी और इनकम कैलकुलेट हो जाएगी.
ऐसा है कैलकुलेटर
पहला ऑप्शन उम्र का है. दूसरी जानकारी सालाना इनकम की मांगी गई है. फिर Tax एक्जेमशन और डिडक्शन की जानकारी मांगी गई है.
एज सेक्शन में पहला ऑप्शन 60 साल से नीचे है
दूसरा 60 से 70 साल के बीच
तीसरा 79 साल से ऊपर
नया स्लैब
इनकम (रुपए) | टैक्स (प्रतिशत) |
2.5 लाख | 0 |
2.5-5 लाख | 5 |
5.-7.5 लाख | 10 |
7.5-10 लाख | 15 |
10-12.5 लाख | 20 |
12.5-15 लाख | 25 |
15 से ज्यादा | 30 |
फाइनेंस मिनिस्टर ने साफ किया था कि इस बार 120 में से 70 तरह की Tax बचत योजनाओं को खत्म किया गया है. दूसरी योजनाओं को भी धीरे-धीरे खत्म किया जाएगा. सीतारमण ने यह भी कहा था कि बजट में लांग टर्म कैपिटल गेन्स (LTCG) कर हटाने का फैसला इसलिए नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार को इससे अब तक कोई फायदा नहीं मिला. आइए समझते हैं क्या हैं दोनों विकल्प:
नए Tax स्लैब में ये कटौती बाहर
80सी में निवेश
मकान किराया भत्ता (HRA)
यात्रा भत्ता (TA)
स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम (Mediclaim)
Standard deduction
बचत खाता पर ब्याज (Saving Bank Interest)
शिक्षा ऋण का ब्याज (Education Loan Interest)
राष्ट्रीय बचत योजना में निवेश (NSC)
होम लाने के ब्याज पर छूट (Home Loan Interest)
धारा 16 के तहत मनोरंजन भत्ता (Entertainment Tax)
नए Tax स्लैब के फायदे
VRS से मिली रकम
Retirement पर PL के बदले नकद भुगतान
डेथ मेच्योरिटी अमाउंट
GPF से मिलने वाला ब्याज
सुकन्या समृद्धि खाते से मिलने वाली राशि
स्कॉलरशिप
Gratuity
Tax rebate on 1.5 lac investment
खेती बाड़ी से आय
जीवन बीमा से आय
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क्या है नई व्यवस्था
इसके तहत 2.5 लाख रुपये तक की आय टैक्स फ्री होगी. 2.5 लाख रुपये से 5 लाख रुपये तक की आय पर 5 प्रतिशत की दर से आयकर लागू होगा, लेकिन छूट के बाद 5 लाख रुपये तक की आय पर कर नहीं लगेगा. नई आयकर व्यवस्था वैकल्पिक होगी, करदाताओं को पुरानी व्यवस्था या नई व्यवस्था में से चुनने का विकल्प होगा. यानि यह बदलाव शर्तों के साथ है. इसके लिए आपको निवेश पर मिलने वाले छूट का लाभ छोड़ना होगा. अगर आप निवेश में छूट लेते हैं, तो Tax की पुरानी दर ही मान्य होगी.