आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 19-20 के लिए नए आईटीआर फॉर्म जारी किए हैं. आयकर विभाग ने हालही में वित्त वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल (Income Tax Return) करने के लिए फॉर्म-1 (सहज) को भी एक्टिवेट किया है. सभी कर टैक्सपेयर्स के लिए पिछले वित्तीय वर्ष के ITR फॉर्म भरने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 नवंबर कर दिया गया है.

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ऐसे में 50 लाख रुपए तक की सालाना टैक्‍सेबल इनकम वाले टैक्सपेयर्स इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर सकते हैं. इसके लिए इनकम टैक्‍स विभाग ने ई-कैलकुलेटर (e-calculator) भी जारी किया है. इसके जरिए आप अपनी सालाना सैलरी पर टैक्‍स कैलकुलेट कर सकते हैं. यह कैलकुलेटर https://www.zeebiz.com/personal-finance/income-tax-calculator पर भी उपलब्ध है.

इस कैलकुलेटर में टैक्‍स कैलकुलेट करने के सभी तरह के ऑप्शन हैं. इसमें इनकम, टैक्‍स सेविंग स्‍कीम में निवेश, रेंटल इनकम, टैक्‍स सेवर बॉन्‍ड आदि में निवेश की जानकारी देनी होगी और इनकम कैलकुलेट हो जाएगी.

क्या है सहज फॉर्म

यह फॉर्म उन लोगों के लिए लागू है, जिनकी कुल आय 50 लाख रुपये से कम है. इसमें वेतन से आय, एक घर की संपत्ति, ब्याज के अन्य स्रोत और 5,000 रुपये तक की कृषि आय शामिल है। फॉर्म किसी भी सामान्य नागरिक द्वारा भरा जा सकता है.

इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट से कुछ मिनटों में ही अपनी कर देनदारी का पता लगा सकता है. इसके लिए आसान स्टेप्स फॉलों करें

1. सबसे पहले https://www.incometaxindia.gov.in/pages/default.aspx को ओपन करें.

2. अब आपको बाएं साइड में नीचे की तरफ 'Important Links' दिखेगा.

3. इस सेक्शन के अंतर्गत आपको 'Tax Calculators' पर क्लिक करना होगा.

4. अब आपके सामने कई तरह के कैलकुलेटर आएंगे.

5. इनमें हाउस रेंट अलाउएंस कैलकुलेटर, ट्रांसपोर्ट अलाउएंस कैलकुलेटर, इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर और टैक्स कैलकुलेटर प्रमुख हैं.

6. अब आप इनकम एंड टैक्स कैलकुलेटर पर क्लिक कीजिए.

7. इस विकल्प के तहत आपको एसेसमेंट ईयर, टैक्सपेयर टाइप और विभिन्न तरक की जानकारी एंटर करनी होगी.

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8. सभी तरह की जरूरी जानकारी एटंर करने के साथ आपको अपनी टैक्स देनदारी के बारे में बता चल जाएगा.