EPF (कर्मचारी भविष्‍य निधि) से आप मैच्‍योरिटी के बाद या जरूरत पड़ने पर (नियम के अनुसार) पैसे निकाल सकते हैं. हालांकि, अभी तक कई लोग ऐसे हैं, जिन्होंने या तो UAN एक्टीवेट नहीं किया है या फिर उनको अपना UAN पता ही नहीं है. ऐसे लोगों के पास ऑनलाइन निकासी का विकल्प नहीं होता. हालांकि, वह ऑफलाइन फॉर्म भरकर भी EPFO के ऑफिस में जमा करवा सकते हैं.

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ऑनलाइन के मुकाबले ऑफलाइन सेटलमेंट में थोड़ा समय लगता है. फॉर्म जमा होने के बाद सेटलमेंट का इंतजार करना होता है. जिन कर्मचारियों के पास UAN है, उन्‍हें जरूरत के हिसाब से अलग-अलग फॉर्म भरना होता है. बिना UAN के किस तरह EPF क्लेम किया जा सकता है, यहां जानिए.

कब निकाल सकते हैं EPF से पैसे

आप अपने EPF से अपने पैसों की आंशिक या पूरी निकासी कर सकते हैं. EPF से आप पूरे पैसे तभी निकाल सकते हैं जब आप रिटायर हो जाते हैं या 1 महीने से अधिक समय तक बेरोजगार रहते हैं. बेरोजगारी की दशा में EPF से पैसे निकालने के लिए आपको किसी गजटेड ऑफिसर से यह प्रमाणित करवाना होगा कि आप 1 महीने से अधिक समय से बेरोजगार हैं. कुछ खास परिस्थितियों में आप अपने EPF अकाउंट से आंशिक निकासी कर सकते हैं. ये शर्तें हैं:

यहां से करें फॉर्म डाउनलोड

बिना UAN के EPF से पैसे निकालने के लिए आपको फॉर्म डाउनलोड करना होगा. इसके लिए आप https://www.epfindia.gov.in/site_en/WhichClaimForm.php#Q3 इस लिंक पर जा सकते हैं. यहां एक बात समझ लीजिए कि नया कंपोजिट क्‍लेम फॉर्म (आधार) आप संबंधित EPFO ऑफिस को बिना एंप्‍लॉयर से प्रमाणित किए ही जमा करवा सकते हैं.

आपको यह भी बता दें कि अगर आप ऊपर दिए गए टेबल में दर्शाई गई परिस्थितियों के अनुसार आंशिक निकासी करते हैं तो आपको किसी तरह के सर्टिफिकेट या दस्‍तावेज फॉर्म के साथ देने की जरूरत नहीं होगी. आप खुद ही इसे प्रमाणित कर सकते हैं.