आधार कार्ड आज के समय में काफी जरूरी डॉक्‍यूमेंट बन चुका है. अगर आप एक बैंक में अपना अकाउंट भी खुलवाने के लिए जाते हैं तो आपको आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है. तमाम स्‍कीम्‍स का फायदा लेने के लिए भी आधार कार्ड मांगा जाता है. यानी अगर आपके पास आधार नहीं है तो आपके कई काम अटक सकते हैं. आधार कार्ड में आपके नाम, पता और फोन नंबर से लेकर फिंगरप्रिंट तक की जानकारियां रहती हैं. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ऐसे में अगर ये किसी गलत व्‍यक्ति के हाथ में पड़ जाए तो इसका मिस यूज भी हो सकता है. इसलिए आधार की सुरक्षा के विषय में सोचना बहुत जरूरी है. लेकिन क्‍या आपने कभी सोचा है कि किसी व्‍यक्ति की मौत के बाद उसके आधार कार्ड का क्‍या किया जाता है? इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए क्‍या आधार को सरेंडर करने या निष्क्रिय करने की कोई व्‍यवस्‍था है? यहां जानिए-

क्‍या बंद कराया जा सकता है आधार

आधार कार्ड को सरेंडर करने की या फिर रद्द करने की कोई व्‍यवस्‍था नहीं है. लेकिन इसकी सुरक्षा के लिए आधार कार्ड को लॉक कराया जा सकता है. लॉक करने के बाद कोई दूसरा व्यक्ति भी आपके आधार के डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता. इसका इस्‍तेमाल करने के लिए आधार कार्ड को पहले अनलॉक करना होगा. इसके अलावा दूसरा तरीका ये है कि परिवारीजन मृतक के आधार कार्ड को इतना संभालकर रखें कि कार्ड किसी अन्‍य के हाथ में न पहुंच सके और उसका दुरुपयोग न हो सके. 

आधार कार्ड लॉक करने का तरीका

  • इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट https://uidai.gov.in/ पर विजिट करना होगा. इसके बाद माय आधार के ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • माय आधार में आधार सर्विसेज पर जाएं, वहां आपको 'Lock/Unlock Biometrics' का ऑप्शन नजर आएगा.
  • इसके बाद नया पेज खुलेगा. उसमें लॉगिन करने के लिए आपको 12 अंक का आधार नंबर और कैप्‍चा कोड दर्ज करना होगा. फिर Send OTP पर क्लिक करें.
  • ये ओटीपी डालने के बाद आपको बायोमेट्रिक डेटा को लॉक/अनलॉक करने का विकल्प दिखेगा. आपको जो लॉक या अनलॉक जो ऑप्शन का चुनाव करना है, उसका चुनाव कर सकते हैं.

 वोटर आईडी, पैन और पासपोर्ट का क्‍या होता है?

आधार कार्ड की तरह ही किसी की मृत्‍यु के बाद उसके पासपोर्ट को रद्द कराने की कोई व्‍यवस्‍था नहीं होती है. समय सीमा समाप्‍त होने के बाद इसकी मान्‍यता खुद खत्‍म हो जाती है. वहीं किसी की मृत्‍यु के बाद उसके वोटर आईडी कार्ड को आप रद्द करवा सकते हैं. इसके लिए आपको चुनाव कार्यालय में जाकर फॉर्म-7 भरना होगा, जिसके बाद ये कार्ड रद्द हो जाएगा. वोटर आईडी को रद्द करवाने के लिए मृतक के डेथ सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ सकती है. वहीं पैन कार्ड को सरेंडर सरेंडर करने की व्‍यवस्‍था है. इसके लिए मृतक के परिवार के सदस्य को इनकम टैक्स विभाग में संपर्क करना होगा.