आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख 31 अगस्त समाप्त हो चुकी है. लेकिन अभी भी बहुत से लोग ऐसे होंगे जो आखिरी तारीख में भी अपना आईटीआर दाखिल नहीं कर पाए होंगे. कई बार हालात ऐसे पैदा हो जाते हैं कि आदमी चाहकर भी कोई काम नहीं कर पाता है. सरकार ने आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख पहले 31 जुलाई तय की थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ा कर 31 अगस्त कर दिया गया था, लेकिन अब 31 अगस्त भी समाप्त हो चुकी है. ऐसे में जिन लोगों ने तय समय सीमा के अंदर अपना इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल नहीं किया है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है. वे थोड़ी सी फीस भरकर अब भी अपना रिटर्न दाखिल करा सकते हैं. 

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आयकर विभाग ने 31 अगस्त के बाद रिटर्न दाखिल करने पर कुछ जुर्माना भी तय किया है. खास बात ये है कि ये जुर्माना उन्हीं लोगों के ऊपर लगेगा जिनकी आमदनी 5 लाख रुपये से ज्यादा की है. 5 लाख रुपये से ज्यादा इनकम वाले आदमी ने अगर समय पर आईटीआर दाखिल नहीं किया है तो उस पर 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा. जिन लोगों की टैक्‍सेबल इनकम 5 लाख रुपये से कम है, उनको 31 अगस्त के बाद सिर्फ 1,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा.

5 लाख रुपये से अधिक इनकम वाले टैक्‍सपेयर को 1 सितंबर से लेकर 31 दिसंबर 2019 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 5,000 रुपये और उसके बाद एक जनवरी 2020 से लेकर 31 मार्च, 2020 तक आयकर रिटर्न दाखिल करने पर 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा. 

 

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इसलिए अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपये से कम है और आपने समय से आईटीआर नहीं भरा है तो 1,000 रुपये की लेट फीस के साथ अपना रिटर्न दाखिल करा सकते हैं. लेकिन इस काम में ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए.