पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund) एक सरकारी गारंटी वाली स्‍कीम है. ये लोकप्रिय इसलिए है क्‍योंकि इसके जरिए लॉन्‍ग टर्म में अच्‍छा खासा फंड जमा हो जाता है, साथ ही ये स्‍कीम EEE कैटेगरी में आती है, इसलिए निवेश करने वाले को 3 तरह से टैक्‍स बेनिफिट्स मिलते हैं. अगर आप निवेश के सुरक्षित विकल्‍प के साथ लंबे समय के लिए इन्‍वेस्‍टमेंट करना चाहते हैं तो ये स्‍कीम आपके काम आ सकती है. PPF में मिनिमम 500 रुपए से लेकर अधिकतम 1,50000 रुपए तक सालाना जमा किए जा सकते हैं. 

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मौजूदा समय में इस पर  7.1% के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. अगर आप चाहें तो इस स्‍कीम से खुद को करोड़पति भी बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको PPF अकाउंट का दो बार एक्‍सटेंशन करवाना होगा. इसके लिए आपको पीपीएफ के एक्‍सटेंशन नियम को समझना बहुत जरूरी है. यहां जानिए पीपीएफ के जरिए करोड़पति बनने का तरीका और एक्‍सटेंशन के नियम.

ऐसे बनेंगे करोड़पति

PPF के जरिए करोड़पति बनना है तो आपको इसमें हर साल 1.5 लाख रुपए निवेश करना होगा. अगर इसे महीने के हिसाब से देखें तो 12,500 रुपए मंथली निवेश होगा. आज के समय में इतनी रकम निवेश के लिए निकालना बहुत मुश्किल नहीं है. अगर आपकी सैलरी 75,000 से 80,000 के आसपास है तो बहुत आसानी से ये काम कर सकते हैं. साथ में अपना इनकम टैक्‍स भी बचा सकते हैं. पीपीएफ स्‍कीम 15 साल में मैच्‍योर हो जाती है, लेकिन आपको मैच्‍योरिटी के बाद कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन जारी रखते हुए दो बार इस स्‍कीम को 5-5 साल के ब्‍लॉक में एक्‍सटेंड कराना होगा. इस तरह आपको सालाना 1,50,000 रुपए के निवेश को 25 सालों त‍क जारी रखना होगा.

समझिए करोड़पति बनने की कैलकुलेशन

अगर आप इस स्‍कीम में लगातार 25 सालों तक निवेश जारी रखते हैं तो 25 सालों में आप 37,50,000 रुपए का निवेश करेंगे, लेकिन 7.1 फीसदी ब्‍याज के तौर पर आपको 65,58,015 रुपए मिलेंगे. इस तरह निवेशित रकम और ब्‍याज की रकम को मिलाकर 25 साल बाद आपको पीपीएफ से 1,03,08,015 रुपए मिलेंगे. इस तरह 25 सालों में आप करोड़पति होंगे. नौकरी के साथ ही अगर आप इस स्‍कीम में इस स्‍ट्रैटेजी को अपनाकर  निवेश करें, तो बुढ़ापे के लिए अच्‍छा खासा फंड जोड़ लेंगे.

तीन तरह से होगी टैक्‍स बचत

पीपीएफ EEE कैटेगरी वाली स्‍कीम है, इसलिए आपको इस स्‍कीम में 3 तरह से टैक्‍स में छूट मिलेगी. EEE का मतलब है Exempt Exempt Exempt. इस कैटेगरी में आने वाली स्‍कीम में सालाना जमा करवाई जाने वाली राशि पर टैक्स नहीं लगता, इसके अलावा हर साल हासिल होने वाला ब्‍याज पर टैक्‍स नहीं लगता और मैच्योरिटी के समय मिलने वाली पूरी राशि भी टैक्‍स फ्री होती है यानी इन्वेस्टमेंट, इंट्रस्ट/रिटर्न और मैच्योरिटी तीनों में टैक्‍स की बचत होती है.

अब समझें कैसे होगा एक्‍सटेंशन

PPF अकाउंट एक्‍सटेंशन 5-5 साल के ब्लॉक में कराया जाता है. पीपीएफ एक्‍सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो तरह के विकल्‍प होते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, बिना निवेश किए अकाउंट एक्सटेंशन. आपको कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ एक्‍सटेंशन कराना है. इसके लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ध्‍यान रखिए कि ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे.