PPF Account Extension Rules: वैसे तो आजकल निवेश के तमाम साधन हैं, लेकिन फिर भी पीपीएफ को काफी अच्‍छी स्‍कीम माना जाता है. EEE कैटेगरी में आने वाली सरकारी गारंटी वाली ये स्‍कीम लॉन्‍ग टर्म में अच्‍छा खासा फंड जोड़ सकती है, साथ ही  तीन तरह से टैक्‍स भी बचाती है.  PPF में निवेश, उसपर मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली राशि, तीनों पूरी तरह से टैक्स फ्री होते हैं. 

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पीपीएफ में मिनिमम 500 रुपए से लेकर 1,50000 रुपए तक का सालाना निवेश किया जा सकता है.मौजूदा समय में पीपीएफ पर 7.1% के हिसाब से ब्‍याज मिल रहा है. ये स्‍कीम 15 साल में मैच्‍योर होती है, लेकिन अगर आप इसका फायदा आगे भी लेना चाहते हैं तो इसे 5-5 साल के ब्‍लॉक में एक्‍सटेंड करवा सकते हैं. यहां जानिए पीपीएफ का एक्‍सटेंशन कितनी बार कराया जा सकता है और एक्‍सटेंशन कराने के लिए क्‍या करना होगा?

जानें एक्‍सटेंशन के नियम

पीपीएफ एक्‍सटेंशन के मामले में निवेशक के पास दो तरह के विकल्‍प होते हैं- पहला, कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन और दूसरा, बिना निवेश किए अकाउंट एक्सटेंशन. अगर आप 15 साल की मैच्‍योरिटी के बाद अमाउंट की निकासी नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट खुद एक्‍सटेंड हो जाता है. इसका फायदा ये है कि आपके PPF अकाउंट में, जितनी भी रकम जमा है, उस पर पीपीएफ की गणना के हिसाब से ब्‍याज मिलता रहता है और टैक्स छूट भी लागू रहती है. इसके अलावा आप इस अकाउंट से कभी भी और कितना भी पैसा निकाल सकते हैं. चाहें तो पूरा पैसा भी निकाल सकते हैं. इसमें आपको एफडी और सेविंग अकाउंट की सुविधा मिलती है. 

5-5 साल के ब्‍लॉक में कब होता है एक्‍सटेंशन?

अगर आप पीपीएफ के जरिए मोटा पैसा जमा करना चाहते हैं और कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ अकाउंट एक्सटेंशन कराना चाहते हैं, तो इस स्थिति में ये अकाउंट 5-5 साल के ब्लॉक में एक्‍सटेंड किया जाता है. आप अपनी जरूरत के हिसाब से कितनी बार भी अकाउंट का एक्‍सटेंशन करवा सकते हैं. लेकिन कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन के साथ अकाउंट को एक्‍सटेंड करवाने के लिए आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी और एक्‍सटेंशन के लिए एक फॉर्म भरना होगा. फॉर्म उसी पोस्ट ऑफिस/बैंक ब्रांच में जमा होगा, जहां PPF अकाउंट खोला गया है. अगर आप समय रहते इस फॉर्म को जमा नहीं कर पाते हैं, तो आप अकाउंट में अपना योगदान नहीं दे पाएंगे. 

एक्‍सटेंशन से जुड़े ये नियम याद रखें

- पहली शर्त पीपीएफ एक्‍सटेंशन सिर्फ भारत में रहने वाले नागरिक ही करवा सकते हैं. किसी दूसरे देश की नागरिकता ले चुके भारतीय नागरिकों को पीपीएफ खाते को खुलवाने की या अगर कोई खाता पहले से है तो उसके एक्‍सटेंशन की अनुमति नहीं मिलती है.

- पीपीएफ एक्‍सटेंशन के लिए सबसे पहले तो आपको बैंक या पोस्‍ट ऑफिस, जहां भी खाता है, वहां एक एप्‍लीकेशन देनी होगी. ये एप्‍लीकेशन आपको मैच्‍योरिटी की तारीख से 1 साल पूरा होने के पहले देनी होगी. 

- अगर आपकी एप्‍लीकेशन पर पीपीएफ खाते की अवधि को 5 साल के लिए बढ़ा दिया जाता है तो आपको  हर साल कम कम 500 रुपए सालाना जमा करना होगा. अगर आप इस मिनिमम राशि को जमा नहीं करते हैं तो आपके अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा. इसे दोबारा शुरू कराने के लिए आपको 50 रुपए प्रतिवर्ष के हिसाब से पेनाल्‍टी देनी होगी.

- PPF Extension का विकल्‍प चुनने के बाद आप अपने खाते से साल में सिर्फ एक बार ही पैसे निकाल सकते हैं. निकासी की राशि आपकी मैच्‍योरिटी वाली डेट तक जितनी रकम थी, उसकी 60 फीसदी तक हो सकती है.