इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इनकम टैक्स रिटर्न भरने वालों के लिए आधार से पैन को लिंक कराना अनिवार्य कर दिया है. आप चाहें तो यह काम घर बैठे आसानी से एसएमएस के जरिए कर सकते हैं. इसे ऑनलाइन भी लिंक कराया जा सकता है. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये दोनों सुविधाएं देता है. आईटीआर भरने वालों के लिए आधार को पैन से लिंक कराने के लिए 30 सितंबर 2019 तक की समयसीमा तय की गई है. सरकार यह इसलिए करा रही है ताकि वह पैन से आधार लिंक होने और बैंक अकाउंट से पैन लिंक होने से Income Tax डिपार्टमेंट व्यक्ति के खर्च करने के तरीके और उससे जुड़ी दूसरी जानकारियां पा सके.

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एसएमएस से ऐसे करें लिंक

अगर आप अपने आधार को एसएमएस सर्विस से लिंक कराना चाहते हैं तो आपको कुछ खास नंबर पर मैसेज सेंड करना होता है. इसके लिए आपका आधार में रजिस्टर्ड मोबइल का होना जरूरी है. इसमें आप अपने मोबाइल फोन के मैसेज बॉक्स में जाएं और नए मैसेज के रूप में टाइप करें UIDPAN फिर स्पेस दें. पिर अपने 12 डिजिट के आधार नंबर टाइप करें. फिर स्पेस दें. फिर 10 डिजिट वाला पैन नंबर (UIDPAN<12 digit Aadhaar><10 digit PAN>) टाइप करें. फिर इसे 567678 या 56161 नंबर पर सेंड कर दें. 

ऑनलाइन ऐसे करें लिंक

अगर आप आधार और पैन को ऑनलाइन लिंक करना चाहते हैं तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल https://www.incometaxindiaefiling.gov.in पर लॉग इन करना होगा. यहां बाईं तरफ Quick Links के सेक्शन में नजर डालें. यहां एक link Aadhaar ऑप्शन को क्लिक करें. अब आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा. आपको सामने की स्क्रीन पर सबसे ऊपर एक हाइपरलिंक दिखेगा. आप इस पर क्लिक करें. हाइपरलिंक पर क्लिक करने पर आपको पैन और आधार नंबर की जानकारी डालनी होगी. अब  एंटर पर क्लिक करें. इसके बाद View Link Aadhaar Statusपर क्लिक करें. इससे अब आप डिपार्टमेंट की इस वेबसाइट पर देख सकेंगे कि आपका पैन कार्ड-आधार लिंक्ड है या नहीं.