कोरोना के बाद से लोग पैसों और सेहत को लेकर काफी जागरुक हुए हैं. हेल्‍थ इंश्‍योरेंस, एक्‍सीडेंट इंश्‍योरेंस से लेकर लाइफ इंश्‍योरेंस तक लोग तमाम तरह के बीमा की पॉलिसी खरीदते हैं. कई बार पॉलिसी होल्‍डर बीमा क्‍लेम करते हैं, तो लंबे समय तक उन्‍हें इंश्‍योरेंस की राशि नहीं मिल पाती. ऐसे में समझ में नहीं आता कि क्‍या किया जाए. आपके साथ भी अगर कभी ऐसी कोई समस्‍या आए तो आप इसके लिए बीमा कंपनी की शिकायत कर स‍कते हैं. जानिए इंश्‍योरेंस क्‍लेम समय पर न होने पर कहां होगी आपकी सुनवाई?

शिकायत निवारण अधिकारी से करें शिकायत

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ग्राहक को सबसे पहले अपनी शिकायत बीमा कंपनी के शिकायत निवारण अधिकारी से करनी चाहिए. आप बीमा कंपनी की निकटतम ब्रांच में जाकर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप मेल के जरिए भी शिकायत कर सकते हैं. ज्‍यादातर मामलों में समस्‍या का समाधान बीमा कंपनी में ही हो जाता है. लेकिन अगर आपकी समस्‍या फिर भी न सुलझे तो इसके आगे का रास्‍ता भी आपके पास मौजूद है.

IRDAI में करें शिकायत

आपकी शिकायत के समाधान के लिए बीमा कंपनी के पास 15 दिनों का समय होता है. अगर समय पर सुनवाई न हो, या समाधान से आप संतुष्‍ट न हों, तो आप IRDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर IGMS का इस्‍तेमाल करके या complaints@irdai.gov.in पर मेल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा इरडा के टोलफ्री नंबर पर भी कॉल करके शिकायत दर्ज कराई जा सकती है.

बीमा लोकपाल तक भी जा सकते हैं

अगर आपकी समस्‍या का समाधान इरडा में भी नहीं हो पाता है या आप समाधान से संतुष्‍ट नहीं हैं, तो आपके पास बीमा लोकपाल से भी शिकायत करने का अधिकार है. देश में अलग-अलग स्थानों पर कुल 17 बीमा लोकपाल हैं. आप जिस जगह रह रहे हैं, वहां के बीमा लोकपाल से बीमा कंपनी की शिकायत कर सकते हैं. कार्यालय में जाकर शिकायत करने पर आपको फॉर्म P-II और फॉर्म P-III भरना होगा. बीमा लोकपाल कहां बैठता है, इसकी जानकारी आपकी बीमा कंपनी की शाखा से या फिर वेबसाइट से ले सकते हैं. इसके अलावा आप मेल के जरिए शिकायत कर सकते हैं. ईमेल के बाद आपको शिकायत की हार्ड कॉपी भी संबन्धित दस्‍तावेजों के साथ कार्यालय में भेजनी होगी.