GST: बड़ी फार्मा कंपनी पर लगा ₹1.83 करोड़ का जुर्माना; 5 दिनों में 5% गिर चुका है शेयर
दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड (Cipla Ltd.) ने शुक्रवार को कहा कि उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर (एजुकेशन सेस) पर अमान्य क्रेडिट (ट्रांजिशनल) का दावा करने के लिए जीएसटी प्राधिकरण ने उस पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया
शुक्रवार को शेयर बाजार बंद होने के बाद बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी Cipla को लेकर बड़ी खबर आई. कंपनी पर GST अथॉरिटी की ओर से भारी भरकम जुर्माना लगाया गया है. दवा कंपनी सिप्ला लिमिटेड (Cipla Ltd.) ने शुक्रवार को कहा कि उत्पाद शुल्क से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर (एजुकेशन सेस) पर अमान्य क्रेडिट (ट्रांजिशनल) का दावा करने के लिए जीएसटी प्राधिकरण ने उस पर 1.83 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है.
कहां से मिला नोटिस?
सिप्ला ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि कंपनी को सीजीएसटी एवं केंद्रीय उत्पाद शुल्क, मुंबई, महाराष्ट्र के प्रधान आयुक्त से 1,83,17,388 रुपये का जुर्माना लगाने का आदेश मिला है. यह आदेश केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 और महाराष्ट्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 के प्रावधानों के तहत जारी किया गया.
यह आदेश जारी करते हुए जीएसटी प्राधिकरण ने कहा कि कंपनी ने वित्त वर्ष 2017-18 में उत्पाद शुल्क व्यवस्था से जीएसटी व्यवस्था में जाने के दौरान शिक्षा उपकर पर संक्रमणकालीन यानी ‘ट्रांजिशनल’ क्रेडिट का दावा किया है, जो मान्य नहीं था. प्राधिकरण ने जुर्माने के साथ इसकी वसूली का आदेश दिया. सिप्ला ने कहा कि तथ्यों के आकलन और प्रचलित कानून के आधार पर वह इस संबंध में अपीलीय प्राधिकार के पास अपील दायर करेगी. कंपनी ने यह भी कहा कि उक्त आदेश के कारण उसकी वित्तीय स्थिति या परिचालन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.
शेयरों में आई गिरावट (Cipla Share Price)
सिप्ला के शेयरों में गुरुवार को आधे पर्सेंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग हुई. हालांकि, कंपनी का शेयर पिछले एक हफ्ते से गिरावट देख रहा है. पिछले पांच दिनों में इसमें लगभग 5 यानी 4.98 प्रतिशत की गिरावट आ चुकी है. 12 अप्रैल, शुक्रवार को जहां 1417.55 रुपये प्रति शेयर पर था वहीं एक हफ्ते में यानी 19 अप्रैल, शुक्रवार को यह 1347 रुपये प्रति शेयर पर आ गया है. एक महीने में इसमें 4.97% की गिरावट आई है.