Online Gaming पड़ सकता है महंगा, 28% जीएसटी लगाने की है तैयारी! मंत्रियों की समिति कर सकती है सिफारिश
Online Gaming: परिषद ने हालांकि जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था. इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की.
Online Gaming: राज्यों के वित्त मंत्रियों की समिति (Committee of state finance Ministers) ऑनलाइन गेमिंग पर समान रूप से 28 प्रतिशत जीएसटी (gst on online gaming) की सिफारिश कर सकती है. सूत्रों ने यह जानकारी देते हुए बताया कि समिति की सिफारिशें सभी ऑनलाइन गेम के लिए होंगी, फिर चाहें उनमें स्किल का इस्तेमाल होता हो या सिर्फ संयोग के आधार पर जीत-हार होती हो. भाषा की खबर के मुताबिक, हालांकि, जिस राशि पर वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) लगाया जाएगा, उसके कैलकुलेशन के लिए समिति एक संशोधित सूत्र का सुझाव दे सकती है.
फिलहाल कितना लगता है जीएसटी
खबर के मुताबिक, फिलहाल ऑनलाइन गेमिंग पर 18 फीसदी जीएसटी( Current gst on online gaming) लगता है. यह टैक्स सकल आय पर लगाया जाता है, जो ऑनलाइन गेमिंग पोर्टल द्वारा लिया जाने वाला शुल्क है. सूत्रों ने कहा कि जीओएम की रिपोर्ट लगभग तैयार है और इसे जल्द ही जीएसटी परिषद को विचार के लिए प्रस्तुत किया जाएगा. मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में मंत्रियों के समूह (जीओएम) ने इससे पहले जून में परिषद को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.
हितधारकों से भी बात
परिषद ने हालांकि जीओएम से अपनी रिपोर्ट पर दोबारा विचार करने को कहा था. इसके बाद जीओएम ने अटॉर्नी जनरल से सुझाव लिए और ऑनलाइन गेमिंग उद्योग के हितधारकों से भी बात की. मंत्री समूह ने अपनी पिछली रिपोर्ट में हॉर्स रेसिंग, ऑनलाइन गेमिंग (gst on online gaming) और कसीनो को सट्टेबाजी या जुए से समानता रखने वाली गतिविधि बताते हुए सकल बिक्री मूल्य पर 28% की दर से GST लगाने की सिफारिश की थी.
पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाने की बात
मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा की अध्यक्षता में गठित मंत्री समूह (GoM) ने पिछली रिपोर्ट में ऑनलाइन गेमिंग पर कंसिडरेशन के पूरे वैल्यू पर टैक्स लगाने की बात की है, जिसमें खेल (Online gaming) में भाग लेने के लिए खिलाड़ी द्वारा भुगतान की जाने वाली कॉन्टेस्ट एंट्री फीस भी शामिल हो सकती है.
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