ऑनलाइन गेम्स पर कितना लगेगा GST, CBIC चीफ ने किया साफ
GST on Online Games: ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई है. लेकिन जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर लगाई गई रकम पर ही 28% की दर से टैक्स लगाने की राय विभाग की है.
GST on Online Games: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) के प्रमुख विवेक जौहरी ने कहा कि एक निश्चित परिणाम पर जीत के निर्भर होने से ऑनलाइन गेम (Online Games) में दांव की समूची राशि पर ही 28% की दर से जीएसटी (GST) लगेगा. हालांकि ऑनलाइन गेम पर गठित मंत्रियों के समूह (GoM) की रिपोर्ट पर जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में चर्चा नहीं हो पाई है. लेकिन जौहरी ने कहा कि किसी ऑनलाइन गेम में खिलाड़ी की तरफ से दांव पर लगाई गई रकम पर ही 28% की दर से टैक्स लगाने की राय विभाग की है.
उनकी यह टिप्पणी इस लिहाज से मायने रखती है कि ऑनलाइन गेमिंग (Online Gaming) की बड़ी कंपनी गेम्सक्राफ्ट टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड (GTPL) की कर चोरी का मामला अब भी अदालत में विचाराधीन है. जीएसटी आसूचना महानिदेशालय ने गत सितंबर में Gameskraft Technology को 21,000 करोड़ रुपये का जीएसटी टैक्स पेमेंट नहीं करने पर नोटिस जारी किया था.
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गेमिंग को जुआ ही माना जाता
GST Council की बैठक में ऑनलाइन गेमिंग पर कोई फैसला नहीं हो पाने पर सीबीआईसी के इस मामले में रहने वाले रुख के बारे में पूछे जाने पर जौहरी ने कहा कि विभाग दांव या सट्टे पर लगाई जाने वाली समूची राशि पर ही 28% की दर से करारोपण का विचार रखता है, न कि सिर्फ मुनाफे वाली रकम पर. उन्होंने कहा, गेमिंग को जुआ ही माना जाता है क्योंकि इसमें जीत की राशि एक निश्चित परिणाम पर निर्भर करती है.
ऑनलाइन गेमिंग पर जीओएम की रिपोर्ट दो दिन पहले ही सौंपी गई थी. ऐसी स्थिति में राज्यों को इसकी प्रतियां समय पर नहीं दी जा सकी थीं जिससे परिषद की बैठक में इस पर चर्चा नहीं हो पाई.
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