सरकार ने नए साल पर दी खुशखबरी, 1 जनवरी से घर के किराये पर नहीं लगेगा GST
GST on House Rent: 1 जनवरी 2023 से उस रेजिडेंशियल यूनिट पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगेगा, जिसे एक रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो. हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो.
GST on House Rent: केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (CBIC) ने कहा है कि किसी प्रोपराइटर को रेजिडेंशियल उद्देश्य के लिए घर किराये देने की स्थिति में 1 जनवरी 2023 से गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) नहीं देना होगा. सीबीआईसी ने एक नोटिफिकेशन जारी करते हुए इस बदलाव की जानकारी दी है. उसने कहा कि गत 17 दिसंबर को हुई जीएसटी काउंसिल (GST Council) की बैठक में दिए गए सुझावों के अनुरूप ये बदलाव किए गए हैं.
नोटिफिकेशन के मुताबिक, 1 जनवरी 2023 से उस रेजिडेंशियल यूनिट पर कोई जीएसटी (GST) नहीं लगेगा, जिसे एक रजिस्टर्ड यूनिट के प्रोपराइटर को किराये पर दिया गया हो. हालांकि यह सुविधा तभी मिलेगी जब उस आवास को सिर्फ इंडिविजुअल कैपेसिटी के लिए ही इस्तेमाल किया जा रहा हो.
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इसके साथ ही CBIC ने कहा है कि अगर उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल मालिकाना हक के लिए किया जा रहा है तो उसके मालिक को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के आधार पर 18% की दर से जीएसटी देना होगा.
इन पर लगेगा टैक्स
इस नोटिफिकेशन के मुताबिक, पेट्रोल (Petrol) के साथ मिलावट के लिए रिफाइनरी को आपूर्ति की जाने वाली एथिल एल्कोहल (Ethyl alcohol) पर 1 जनवरी से 5% की दर से टैक्स लगेगा. अभी तक इस पर 18% की दर से टैक्स लग रहा था. इसके अलावा दालों की भूसी पर टैक्स की दर को भी 5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है. इसके अलावा फलों के गूदे या फलों के रस से बनने वाले पेय पदार्थों पर 12% की दर से जीएसटी लगेगी.
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