देश की बड़ी कंज्यूमर गुड्स कंपनी डाबर इंडिया लिमिटेड पर जीएसटी नोटिस का वार पड़ा है. जीएसटी अथॉरिटी ने कंपनी को 321 करोड़ का नोटिस भेजा है. कंपनी इस नोटिस की समीक्षा कर रही है. डाबर इंडिया ने स्टॉक एक्सचेंज को रेगुलेटरी फाइलिंग में बताया है कि उसे DGGI (Directorate General of Good and Services Tax Intelligence) की ओर से टैक्स इंटिमेशन का नोटिस मिला है, जिसके तहत उसे 3,20,60,53,069 रुपये चुकाने को कहा गया है.

मिल सकता है कारण बताओ नोटिस

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ये नोटिस CGST Act, 2017 के Section 74(5) के तहत भेजा गया है. इसे गुरुग्राम ज़ोनल यूनिट ने भेजा है. नोटिस में कहा गया है कि कंपनी ने  3,20,60,53,069 रुपये नहीं चुकाए हैं, इसके साथ ही CGST Act, 2017 के Section 74(5) के तहत उसे लगने वाले ब्याज और पेनाल्टी को भी भरना होगा. अगर कंपनी ऐसा नहीं करती है तो उसे कारण बताओ नोटिस जारी किया जा सकता है.

कंपनी ने कही ये बात

डाबर ने कहा है कि वो संबंधित अथॉरिटी के पास जवाब देते हुए इस नोटिस को चुनौती देगी. कंपनी का कहना है कि बकाये के इस नोटिस से उसे फाइनेंशियल, ऑपरेशन और दूसरी गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ा है. अगर कोई असर होता है तो वो फाइनल टैक्स लायबिलिटी पर होगा, जो इंटरेस्ट और पेनाल्टी मिलाकर तय होगा.

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