52nd GST Council Meet: आज सुषमा स्वराज भवन में होगी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग, वित्त मंत्री करेंगी अध्यक्षता
52nd GST Council Meet Today: जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक आज 7 अक्टूबर शनिवार को होगी. इस बैठक में कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं.
जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक (52nd GST Council Meeting) आज 7 अक्टूबर शनिवार को होगी. ये मीटिंग सुषमा स्वराज भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होगी. इस बैठक में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों (विधानमंडल के साथ) के वित्त मंत्रियों और केंद्र सरकार और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी भी शामिल होंगे.वित्त मंत्रालय की ओर से इस बात की जानकारी दी गई है.
माना जा रहा है कि इस बैठक में कई मुद्दों पर बड़े फैसले लिए जा सकते हैं. बता दें जीएसटी काउंसिल की बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस बैठक में जीएसटी की दरों को लेकर सभी जरूरी फैसले लिए जाते हैं. इससे पहले 51वीं जीएसटी काउंसिल की बैठक 2 अगस्त, 2023 को हुई थी. इस बैठक में कैसिनो, हॉर्स रेसिंग और ऑनलाइन गेमिंग आदि को लेकर जीएसटी दरों को लेकर फैसला लिया गया था. इसके बाद 52वीं बैठक आज होने जा रही है.
इन मुद्दों पर हो सकती है चर्चा
जीएसटी की 52वीं बैठक को लेकर अभी तक की जानकारी के मुताबिक, कुछ खास ऐसे मुद्दे सामने आ रहे हैं जिनपर बैठक में चर्चा हो सकती है.
1- जीएसटी काउंसिल में liquor कम्पनियों के लिए अच्छी खबर आ सकती है. काउंसिल Molasses पर जीएसटी 28 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कर सकता है, साथ ही Extra Neutral Alcohol पर लगने वाले टैक्स पर सफाई भी दे सकता है.
2- कम्पनियों के डायरेक्टर जो बैंक या बॉण्ड गारंटी देते है उनको जीएसटी चुकानी होगी. डायरेक्टर द्वारा दी जानी वाली गारंटी कि रक़म का 1% कमीशन पर 18 पर्सेंट जीएसटी देनी पर फ़ैसला संभव है.
3- फिटमेंट कमिटी ने मिलेट्स ईयर के चलते पाउडर फॉर्म के मिलेट्स पर जीएसटी कटौती की सिफारिश की है. मिलेट्स के बने आटे पर जीएसटी में कटौती हो सकती है. मिलेट्स से बने आटे को खुले में बेचने पर जीएसटी नहीं लगेगा. मिलेट्स के आटा प्री-पैकेज्ड फॉर्म और लेबल्ड पर जीएसटी 18 पर्सेंट से घटाकर 12 पर्सेंट करने का फिटमेंट कमिटी ने सिफारिश की. कमिटी ने साफ कर दिया है कि जीएसटी कि कटौती केवल पाउडर फॉर्म के जीएसटी पर ही कटौती होगी.
4- Fitment Committee ने EV Battery पर जीएसटी कटौती कि मांग नहीं मानी है. इंडस्ट्री ने EV बैटरी पर 18 पर्सेंट से घटाकर 5 पर्सेंट कि सिफ़ारिश की थी, लेकिन फिटमेंट कमिटी का मानना है कि लिथियम बैटरी का उपयोग मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में भी होता है, ऐसे में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए ईवी बैटरी पर जीएसटी कटौती नहीं कर सकते.
5- जीएसटी कौंसिल मेटल स्क्रैप पर रिवर्स मैकेनिज्म के ज़रिए टैक्स वसूलने के मुद्दे को फिलहाल टाल दिया है. कमेटी का मानना है कि जीएसटी वसूलने के लिए RCM सही तरीक़ा नहीं है. इसके लिए कोई और तरीका निकालना पड़ेगा. हालांकि अभी इस मामले में ऑफिसर कमिटी की रिपोर्ट आना बाकी है. इसके बाद ही कोई फैसला हो पाएगा. माना जा रहा है कि जीएसटी कौंसिल रेलवे की सर्विस को फॉरवर्ड मैकेनिज्म से टैक्स वसूलने पर फ़ैसला संभव हो सकता है, जो अभी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के ज़रिए जीएसटी वसूल किया जाता है.
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