GSTR-1 Apply: वैध बैंक खाते का ब्योरा नहीं देने वाले जीएसटी करदाता एक सितंबर से जीएसटी अधिकारियों के समक्ष बाहरी आपूर्ति रिटर्न GSTR-1 दाखिल नहीं कर पाएंगे. जीएसटी नेटवर्क (GSTN) ने एक परामर्श में यह बात कही है. जीएसटी नियम 10ए के अनुसार, करदाता को पंजीकरण की तिथि से 30 दिन की अवधि में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है, या फॉर्म GSTR-1 में माल या सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति का विवरण प्रस्तुत करने से पहले या इन्वॉयस जमा करने की सुविधा (IFF) का उपयोग करने से पहले, जो भी पहले हो. 

1 सितंबर से लागू हो रहा है नया नियम

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

GSTN ने 23 अगस्त को जारी परामर्श में कहा, "यह नियम एक सितंबर, 2024 से लागू हो रहा है. इसलिए अगस्त, 2024 से आगे की कर अवधि के लिए करदाता जीएसटी मंच पर अपने पंजीकरण विवरण में वैध बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत किए बिना जीएसटीआर-01/आईएफएफ (जैसा भी मामला हो) दाखिल नहीं कर पाएंगे."

जीएसटी परिषद (GST Council) ने पिछले साल जुलाई में अपनी बैठक में पंजीकरण प्रक्रिया को मजबूत करने और माल एवं सेवा कर (GST) में फर्जी तथा धोखाधड़ी वाले पंजीकरणों की समस्या से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए नियम 10ए में संशोधन को मंजूरी दी थी. 

रजिस्टर्ड टैक्सपेयर्स को करना होगा ये काम

संशोधन के अनुसार, पंजीकृत करदाता को पंजीकरण प्राप्त होने के 30 दिन के भीतर या फॉर्म जीएसटीआर-1/आईएफएफ (इन्वॉयस प्रस्तुत करने की सुविधा) में बाहरी आपूर्ति का विवरण दाखिल करने से पहले (जो भी पहले हो) अपने नाम तथा पैन वाले बैंक खाते का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक था. परामर्श में GSTN ने उन सभी करदाताओं (जिन्होंने अभी तक वैध बैंक खाते का विवरण नहीं दिया है) से कहा कि वे GST मंच पर जाकर अपने पंजीकरण विवरण में अपने बैंक खाते की जानकारी जोड़ें. 

GSTN परामर्श में कहा गया, "जीएसटी पंजीकरण में वैध बैंक खाते का विवरण न होने पर आप अगस्त, 2024 की रिटर्न अवधि से जीएसटीआर-1 या आईएफएफ दाखिल नहीं कर पाएंगे."