सरकार ने नवोदय विद्यालय संगठन (NVS) के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है. उनकी ग्रेच्युटी (Gratuity) पर इनकम टैक्स (Income Tax) की छूट दोगुनी कर दी है. यानि अब कर्मचारियों को मिलने वाली 20 लाख रुपए तक की ग्रेच्युटी पर इनकम टैक्स नहीं देना होगा. अब तक यह सीमा 10 लाख रुपए थी. इसके लिए इनकट टैक्स एक्ट की धारा 10(10)(iii) को रिवाइज किया जाएगा.

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बता दें कि सरकार ने 29 मार्च 2018 को ग्रेच्युटी के लिए इनकट टैक्स की धारा 10(10)(iii) में बदलाव करने का ऐलान किया था. यानि 20 लाख रुपये तक की ग्रेच्युटी तक कोई इनकम टैक्‍स नहीं लगेगा. बता दें कि जिन सरकारी कर्मचारियों की ज्‍वाइनिंग 1 जनवरी 2004 से पहले की है, उन्‍हें ही ग्रेच्‍युटी का फायदा मिलता है.

क्‍या है ग्रैच्‍युटी

जिस कंपनी में 10 से ज्‍यादा कर्मचारी हैं, वहां इम्‍प्‍लॉयर को संस्‍थान के हर कर्मचारी को ग्रैच्‍युटी देनी होती है. पेमेंट ऑफ ग्रैच्‍युटी एक्‍ट, 1972 के तहत सरकार ने टैक्‍स फ्री ग्रैच्‍युटी की रकम 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपये कर दी है. ग्रेच्युटी को कैलकुलेट करने के तरीकों में बदलाव हो सकता है. लेकिन ग्रैच्युटी 5 साल से पहले मिले, इसके भी प्रावधान हैं.

मृत्यु पर

अगर नौकरी करने के दौरान 5 साल से पहले कर्मचारी की मृत्यु होती है तो ऐसे मामले में इम्पलाई के परिवार को नियमानुसर ग्रैच्युटी की रकम मिलेगी.

अपंगता पर

महिला या पुरुष कर्मचारी नौकरी करने के दौरान किसी हादसे या बीमारी के कारण फिजिकली अपंग हो जाता है, तो इम्‍प्‍लॉयर की तरफ से कर्मचारी को नियमानुसार ग्रैच्युटी दी जाती है.

4.5 साल से ज्यादा की नौकरी

यदि किसी कंपनी में कर्मचारी साढ़े चार साल से ज्यादा यानी 4 साल 7 महीने की नौकरी पूरी कर लेता है तो इस स्थिति में अंतिम वर्ष को कर्मचारी का पूरा साल ही माना जाता है. यानी अंतिम वर्ष में कर्मचारी 6 महीने से ज्यादा नौकरी करता है तो उसे नियोक्ता की तरफ से ग्रैच्युटी दी जाती है.