Additional Compassionate Pension for Super Senior Citizens: सुपर सीनियर सिटीजंस के लिए बड़ी खुशखबरी है. केंद्र सरकार के 80 वर्ष या इससे ज्‍यादा उम्र के पेंशन भोगियों को अब अतिरिक्त पेंशन (Additional Pension) का लाभ देगी. कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की एक हाल ही में आए एक नोटिफिकेशन के अनुसार, केंद्र सरकार के इन पेंशन भोगियों को अनुकंपा भत्ता के नाम से अतिरिक्‍त पेंशन देगी.

पेंशन मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइन

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पेंशन मंत्रालय ने 80 वर्ष की आयु वाले केंद्र सरकार के सिविल सेवा से सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए पेंशन को लेकर नए दिशा-निर्देश भी जारी किए हैं. दिशा-निर्देशों का उद्देश्य इन अतिरिक्त भत्तों को वितरित करने की प्रक्रिया को सरल बनाना है. सीसीएस (पेंशन) नियम 2021 के नियम 44 के उप नियम 6 के प्रावधानों के अनुसार, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी द्वारा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी करने के बाद नियमों के तहत पेंशन और अनुकंपा भत्ता दिया जाएगा.

किस उम्र के लोगों को कितनी अतिरिक्‍त पेंशन?

80 से 85 वर्ष की आयु वाले वरिष्ठ नागरिक मूल पेंशन के 20 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे, जबकि 85 से 90 वर्ष की उम्र वाले पेंशनभोगियों को मूल पेंशन का 30 प्रतिशत मिलेगा. 90 से 95 वर्ष की आयु वाले बुजुर्ग मूल पेंशन के 40 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे और 95 से 100 वर्ष की आयु वाले लोगों को 50 प्रतिशत मिलेगा. 100 वर्ष या उससे अधिक आयु वाले सुपर सीनियर मूल पेंशन के 100 प्रतिशत के लिए पात्र होंगे. उदाहरण से समझें- 20 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के 20 प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे. 1 अगस्त 1942 को जन्मे पेंशनभोगी भी 1 अगस्त 2022 से मूल पेंशन के बीस प्रतिशत की दर से अतिरिक्त पेंशन के लिए पात्र होंगे.

कब से प्रभावी होगा अनुकंपा भत्‍ता

पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग की अधिसूचना में कहा गया है कि अतिरिक्त पेंशन या अनुकंपा भत्ता उस महीने के पहले दिन से प्रभावी होगा, जब पेंशनभोगी तय की गई आयु तक पहुंच जाएगा. ये अतिरिक्त पेंशन भुगतान पेंशनभोगियों को बढ़ती उम्र के साथ जीवन-यापन की बढ़ती लागत का प्रबंधन करने में सहायता करने के लिए बनाया गया है. नोटिफिकेशन में कहा गया है कि पेंशन और पेंशन वितरण में शामिल सभी विभागों और बैंकों को पेंशन की नई गाइडलाइन के बारे में सूचना प्रसारित करने का निर्देश दिया गया है, ताकि ये सुनिश्चित सभी पात्र पेंशनभोगियों को बिना देरी के उचित लाभ मिल सके.