Financial Year 2021-2022: मार्च का महीने खत्म होने जा रहा है. ऐसे में अगर आपका पैसों से जुड़ा कोई भी काम पूरा नहीं हुआ है, तो उसे वक्त रहते निपटा लें. क्योंकि आपके पास बस 8 दिनों का समय है. 31 मार्च से पहले आप अपने Demat अकाउंट में नॉमिनी के नाम को फाइल कर दें. अपने पैन को आधार से लिंक कर दें. इसके अलावा टैक्स छूट का फायदा उठाने के लिए 10 दिनों के अंदर इन्वेस्ट करना होगा. नए फाइनेंशियल ईयर से पहले-पहले आपको इन 8 कामों को पैनल्टी से बचने के लिए निपटाना होगा. 

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वक्त रहते अपने पैन-आधार को लिंक कर लें. इसकी आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 है. अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, तो आपका पैन कार्ड इनएक्टिव हो जाएगा. इसकी वजह से आप कोई भी फाइनेंशियली काम नहीं निपटा पाएंगे. 

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टैक्स बचाने के लिए करें निवेश

फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए आपको इनकम टैक्स छूट पाने के लिए 31 मार्च 2022 तक इन्वेस्ट करना होगा. इसके मलतब आपको टैक्स सेविंग्स ऑप्शंस को इन्वेस्टमेंट के लिए सेलेक्ट करना होगा. 

एडवांस टैक्स

इनकम टैक्स एक्ट 208 के तहत, जो लोग 10000 रुपए से ज्यादा टैक्स देते हैं, वो टैक्सपेयर्स एडवांस टैक्स दे सकते हैं. एडवांस टैक्स आप 4 किश्तों में दे सकते हैं, जिसकी लास्ट किश्त की पेमेंट आप 15 मार्च तक कर सकते हैं.

इनकम टैक्स रिटर्न

अगर आपने अभी तक असेसमेंट ईयर 2021-2022 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने का मन नहीं है, तो 31 मार्च से पहले निपटा लें. इसके अलावा आप 31 मार्च से पहले रिवाइज ITR भी फाइल कर सकते हैं. 

बैंक अकाउंट की KYC

पहले बैंक अकाउंट में KYC अपडेट कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी. लेकिन कोरोना के कारण इस तारीख को आगे बढ़ा दिया गया. RBI ने KYC अपडेट कराने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2022 तय की थी. इसलिए आपके पास सिर्फ 8 दिन का समय है, तुरंत KYC अपडेट करा लीजिए.

PM Kisan अकाउंट की KYC

अगर आपने अभी पीएम किसान अकाउंट में KYC को अपडेट नहीं कराया है, तो 31 मार्च से पहले ये काम भी निपटा लें. वरना आपकी 11वीं किश्त रुक सकती है. 

Demat अकाउंट में जोड़े नॉमिनी

क्या आप Share Market में शेयर खरीदते और बेचते हैं. अगर हां, तो अपने डिमैट अकाउंट में नॉमिनी का नाम जुड़वा लें. अगर किसी को Nominee नहीं बनाना चाहते है, तो ऑप्ट आउट नॉमिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं. वरना 31 मार्च 2022 के बाद आपका डिमैट खाता एक्टिव नहीं रहेगा.

Mutual Fund को आधार से करें लिंक

म्युचुअल फंड को अब इन्वेस्टर्स के आधार नंबर से जोड़ना जरूरी हो गया है. एसेट मैनेजमेंट कंपनियों (AMC) को लोगों के 31 मार्च तक आधार नंबर को अपडेट करना होगा और सभी म्युचुअल फंड को आधार से जोड़ना होगा.