अगर आपने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल नहीं किया है तो आपके पास बकाया आईटीआर भरने का मार्च 2020 तक समय है. लेकिन अगर आप इस महीने यानी दिसंबर के अंत तक अपना आईटीआर फाइल कर देते हैं तो आपको सिर्फ 5000 रुपये की पेनाल्टी देनी होगी. लेकिन अगर आप 31 दिसंबर की डेडलाइन पार कर जाते हैं तो आपको 10000 रुपये की पेनाल्टी देनी पड़ेगी. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट (income tax department) ने 31 जुलाई की एक डेडलाइन तय कर दी थी जिसे 31 अगस्त तक बढ़ाया गया था.

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31 अगस्त के बाद जो भी आईटीआर फाइल होती है उसे देरी से फाइल माना जाता है और इस पर पेनाल्टी देनी होती है. इनकम टैक्स एक्ट, 1961 (Income Tax Act, 1961) के सेक्शन 234F के तहत ऐसे में 31 दिसंबर तक की फाइलिंग पर 5000 रुपये और इसके बाद 10000 रुपये पेनाल्टी का प्रावधान है. हालांकि अगर करदाता की कुल आय 5 लाख रुपये तक है तो पेनाल्टी में 1000 रुपये कम की छूट दी जाती है.

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देरी से आईटीआर फाइल करने के नुकसान भी हैं. इसके तहत डेडलाइन के बाद सेक्शन 80 के तहत हाउस प्रॉपर्टी से किसी भी तरह के हुए नुकसान को काउंट नहीं किया जाएगा. साथ ही इनकम टैक्स कानून के Chapter VI-A के तहत देरी से फाइल किए आईटीआर किसी भी डिडक्शन की अनुमति नहीं है. अगर आपका कोई टैक्स बकाया है तो आपको बकाया राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज चुकाने को कहा जाएगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको इस संबंध में मैसेज भी देता है.