काम की बात: ATM से निकले कटे-फटे नोट बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, आपके लिए फायदेमंद है ये नियम
Exchange damage currency: अगर आपके पास एटीएम से कभी कटे-फटे नोट निकले हैं तो आप आसानी से उन्हें बैंक में बदल सकते हैं.
कटे-फटे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, जान लीजिए अपने फायदे का नियम
कटे-फटे नोट को बदलने से मना नहीं कर सकता बैंक, जान लीजिए अपने फायदे का नियम
How to Exchange Tampered Notes: क्या आपके साथ भी ऐसा कभी हुआ है कि आप ATM गए पैसा निकालने के लिए लेकिन वहां से कटे-फटे नोट निकलकर आए. अगर हां, तो ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि बैंक कभी भी कटे-फटे नोट को वापस लेने से मना नहीं कर सकता. हम आपको बता रहे हैं कि अगर कभी ATM से आपके पास कटे-फटे नोट निकल जाते हैं, तो आप उसे कैसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं.
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (Reserve bank Of India) का नियम कहता है कि अगर ATM से कभी कटे-फटे नोट निकलते हैं तो आप उसे बैंक से आसानी से बदल सकते हैं. बैंक के पास इनकार करने का अधिकार नहीं है. अगर आपको लगता है कि इस काम में बहुत देरी लगेगी तो हम आपको बता दें कि इस बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है. बैंक से नोट बदलने की प्रक्रिया में कोई लंबा समय नहीं लगता है, ये काम चंद मिनटों में हो सकता है.
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कैसे बदलें नोट?
इसके लिए आपको उस बैंक में जाना होगा, जिसके एटीएम से आपने पैसा निकाला है. वहां जाकर आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होगी. इसमें आपको पैसे निकालने की तारीख, समय, जहां से पैसा निकासी की है, उसका नाम बताना होगा. एप्लीकेशन के साथ एटीएम से निकली वो स्लिप दिखानी होगी और अगर स्लिप नहीं ली है तो फोन पर SMS को दिखाना होगा, जिसमें डेबिट की जानकारी दी गई है.
बता दें कि अप्रैल 2017 में भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी एक गाइडलाइन में स्पष्ट किया था कि बैंक कटे-फटे नोट बदलने से इनकार नहीं कर सकता. ये सभी बैंकों को आदेश है कि वो हर ब्रांच में लोगों के कटे-फटे नोट बदलेंगे.
मना करने पर लगेगा जुर्माना
रिजर्व बैंक ने जुलाई 2016 में एक सर्कुलर में कहा था कि अगर बैंक खराब नोट को बदलने से इनकार करते हैं, तो उनपर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा. आरबीआई का ये नियम सभी बैंकों की सभी ब्रांच पर लागू किया जाएगा.
बैंकों की जिम्मेदारी है नोट की जांच करना
आरबीआई (RBI) का नियम कहता है कि एटीएम से निकले खराब और नकली नोट की जिम्मेदारी सिर्फ बैंक की ही होती है. एटीएम में पैसे डालने वाली एजेंसी की भी ये जिम्मेदारी नहीं होती है. नोट में अगर कोई खराबी है तो इसकी जांच बैंक कर्मचारी की तरफ से ही किया जाना चाहिए.
03:18 PM IST