नौकरी छूट जाने पर भी दो साल तक सरकार देती रहेगी पैसे, सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी रकम, जानिए कैसे
अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और कोरोना वायरस के कहर के कारण आपकी जॉब छूट (Job less) गई हैं तो बिल्कुल भी परेशान न हों अब से नौकरी छूट जाने पर केंद्र सरकार आपको 2 साल यानी 24 महीने तक पैसे देगी.
अगर आप भी प्राइवेट नौकरी करते हैं और कोरोना वायरस के कहर के कारण आपकी जॉब छूट (Job less) गई हैं तो बिल्कुल भी परेशान न हों अब से नौकरी छूट जाने पर केंद्र सरकार आपको 2 साल यानी 24 महीने तक पैसे देगी. बता दें कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर फाइनेंशियल मदद देती है.
ESIC ने ट्वीट कर दी जानकारी
ईएसआईसी (ESIC) ने इस बारे में एक ट्वीट किया है. ट्वीट में कहा गया है, "अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' के तहत आपकी नौकरी जाने पर सरकार आपको आर्थिक मदद देती है. किसी वजह से आपका रोजगार छूट जाने का मतलब आपकी आमदनी का नुकसान होना नहीं है."
सरकार देती है मदद
ईएसआईसी की ओर से नौकरीपेशा लोगों की अगर नौकरी चली जाती है या किसी कारण से उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है तो सरकार की तरफ से आपको सहायता दी जाती है.
कैसे उठा सकते हैं फायदा?
अगर आप भी इस योजना का फायदा लेना चाहते हैं तो आपको ESIC की अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के लिए रजिस्ट्रेशन कराना होगा. आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना का फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं.
इस तरह कर सकते हैं अप्लाई-
- फॉर्म डाउनलोड करने के लिए आप इस लिंक पर भी क्लिक कर सकते हैं: https://www.esic.nic.in/attachments/circularfile/93e904d2e3084d65fdf7793e9098d125.pdf
- इस फॉर्म को भरकर आपको ईएसआईसी के किसी नजदीकी ब्रांच में जमा करवाना होगा.
- फॉर्म के साथ 20 रुपए का नॉन-ज्यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड भी देना है.
- इसमें AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाया जाएगा.
- अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में आवेदन करने के लिए मोदी सरकार जल्द ही ऑनलाइन सुविधा भी शुरू करने वाली है.
- ज्यादा जानकारी के लिए आप ESIC की आधिकारिक वेबसाइट (www.esic.nic.in) पर विजिट कर सकते हैं.
- आपको बता दें इस योजना का फायदा आप सिर्फ एक बार ही उठा सकते हैं.
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किन लोगों को नहीं मिलेगा फायदा?
- अगर किसी भी व्यक्ति को गलत आचरण की वजह से बाहर निकाला जाता है तो उसको फायदा नहीं मिलेगा.
- अगर किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है.
- अगर आप स्वेच्छा से रिटायरमेंट (VRS) लेते हैं तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा.