क्या है EPFO हाउसिंग स्कीम? मकान के लिए चाहिए पीएफ का पैसा तो जान लें इसके नियम और शर्तें
अगर आप चाहें तो अपने पीएफ के पैसों का भी इस्तेमाल मकान खरीदने के लिए कर सकते हैं. ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है.
मकान खरीदना आज के समय में बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि इसमें इतनी बड़ी पूंजी लगती है, जिसे सिर्फ नौकरी की सैलरी से नहीं जोड़ा जा सकता. यही वजह है कि आजकल बैंक और तमाम वित्तीय संस्थाएं मकान खरीदने के लिए होम लोन की सुविधा देते हैं. होम लोन के जरिए मकान खरीदने के पैसे बैंक से मिल जाते हैं, जिसे बाद में व्यक्ति को ईएमआई के जरिए चुकाना होता है. हालांकि इसके लिए व्यक्ति को काफी ब्याज चुकाना होता है, लेकिन मासिक ईएमआई के जरिए कर्ज के रूप में ली गई रकम को चुकाना आसान हो जाता है.
लेकिन अगर आप चाहें तो मकान के लिए अपने पीएफ के पैसों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं. ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफ संचय का 90% हिस्सा उपयोग करने की अनुमति दी है. इसके अलावा ईपीएफओ होम लोन रीपेमेंट स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से होम लोन की मंथली ईएमआई भी चुका सकता है. लेकिन इसके कुछ नियम व शर्तें हैं, जिन्हें मानना जरूरी है. आप भी जानिए इसके बारे में.
EPFO हाउसिंग स्कीम की शर्तें
EPFO हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा निकालने के लिए EPFO सदस्य का तीन साल से EPF में कॉन्ट्रिब्यूशन होना जरूरी है. इससे कम समय में पैसा नहीं निकाला जा सकता. इसके अलावा PF का पैसा निकलने के लिए आपको 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव या हाउसिंग परपज के लिए बनाई गई सोसायटी का सदस्य बनना होगा. अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में पीएफ का पैसा 20 हजार रुपए से कम है, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा. इसके अलावा कोई भी सदस्य इस स्कीम का लाभ एक ही बार ले सकता है.
आंशिक निकासी का भी विकल्प
आप चाहें तो पीएफ के पैसे की आंशिक निकासी भी कर सकते हैं. अगर आप EPFO हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा नहीं निकालना चाहते तो ये तरीका आजमा सकते हैं. अगर आपकी ईपीएफओ सदस्यता 5 साल की है तो आप मकान या जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों के साथ पीएफ की रकम की आंशिक निकासी कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने या बनाने के लिए आप मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं. आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं.
पैसे निकालने का तरीका
- पैसे की निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद मैनेज (Manage) पर क्लिक करें और केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर दें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
- यहां पर आपको EPF पैसे निकालने के कुछ विकल्प मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें.
- इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पीएफ की रकम आ जाएगी.