प्राइवेट सेक्‍टर में नौकरी करने वाले कर्मचारी की सैलरी में से हर महीने बेसिक सैलरी और डीए का 12 फीसदी कटकर ईपीएफ अकाउंट में जमा होता है. इतना ही पैसा कंपनी भी जमा करती है. साल दर साल यही पैसा इकट्ठा हो जाता है और बड़ी रकम तैयार हो जाती है. जरूरत पड़ने पर आप इस पैसे को निकलवा सकते हैं. इसके लिए आपको पीएफ क्‍लेम करना होता है है. 

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आमतौर पर आवेदन के 3 से 7 दिन (Working Days) के भीतर पैसा मिल जाता है. लेकिन अगर आपको अप्‍लाई किए हुए 20 दिनों से ज्‍यादा हो गए हैं, लेकिन आपके क्‍लेम का निपटारा नहीं हो पाया है, तो आप इस मामले की शिकायत कर सकते हैं. यहां जानिए इसके बारे में.

कहां करनी होगी शिकायत

  • ईपीएफ से जुड़े किसी भी मामले की शिकायत के लिए आपको epf grievance portal पर जाना होगा. इसके लिए आप https://epfigms.gov.in/Grievance/GrievanceMaster इस लिंक पर क्लिक करें.
  • अगर आपकी शिकायत EPF के संबंध में है तो PF Member का ऑप्शन चुनें. इसके बाद अपने UAN नंबर की मदद से शिकायत दर्ज कराएं. नियमों के मुताबिक आपकी शिकायत का समाधान 7 वर्किंग दिनों के अंदर हो जाना चाहिए. अगर नहीं होगा, तो उसका कारण बताया जाएगा.
  • अगर आपकी शिकायत पेंशन के संबन्‍ध में है, तो आप EPS Pensioner का ऑप्शन चुनें. इसके बाद पीपीओ नंबर की मदद से आप अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.
  • इसके अलावा आप उमंग एप या नजदीकी ईपीएफओ कमिश्‍नर के यहां भी मामले से जुड़ी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं.

कब निकाल सकते हैं पीएफ का पैसा

रिटायरमेंट के बाद आप पीएफ का पैसा कभी भी निकाल सकते हैं. इसके अलावा  या नौकरी छोड़ने के दो महीने बाद आप ईपीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. इसके अलावा अगर आपकी नौकरी छूट गई है और आप दो महीने से बेरोजगार हैं, तो भी आप पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकते हैं. वहीं नौकरी के दौरान आप पीएफ की आंशिक निकासी कर सकते हैं. इसके लिए अलग नियम बनाए गए हैं.

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