EPFO अपने सब्सक्राइबर्स की अलग-अलग जरूरतों को ध्यान में रखते हुए एडवांस पैसों की सुविधा देता है. बीमारी की स्थिति के अलावा EPFO अपने सब्सक्राइबर्स को शादी-विवाह के लिए भी एडवांस मुहैया कराता है. इसके तहत, EPFO सब्सक्राइब्ड कर्मचारी को अपने ईपीएफ खाते से अपनी खुद की, अपने भाई-बहन, बेटा-बेटी की शादी के लिए मैरिज एडवांस मिल सकता है. EPFO के मैरिज एडवांस की सबसे खास बात ये है कि मेंबर को इसे वापस लौटाना भी नहीं पड़ता है.

मैरिज एडवांस के लिए क्या हैं शर्तें

  • ईपीएफ खाते से मैरिज एडवांस लेने के लिए मेंबर की पीएफ फंड में 7 साल की सदस्यता पूरी हो चुकी हो.
  • मेंबर के पीएफ खाते में ब्याज सहित उसके योगदान की राशि 1 हजार रुपये या इससे ज्यादा होनी चाहिए.
  • मेंबर ने शादी या पोस्ट-मैट्रिक शिक्षा के लिए 3 बार से ज्यादा एडवांस न लिया हो. 

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अगर कोई मेंबर इन तीनों शर्तों को पूरा करता है तो वह अपने पीएफ खाते से मैरिज एडवांस ले सकता है. मैरिज एडवांस के तहत मेंबर अपने पीएफ खाते में ब्याज सहित अपने योगदान का 50 प्रतिशत राशि एडवांस के रूप में प्राप्त कर सकता है.

मैरिज एडवांस के लिए भरना होगा फॉर्म 31

पीएफ खाते से मैरिज एडवांस प्राप्त करने के लिए ईपीएफ सब्सक्राइबर को Form 31 भरना होता है. ये फॉर्म आप ईपीएफओ की वेबसाइट के साथ-साथ उमंग मोबाइल ऐप पर भी अपनी जरूरी डीटेल्स डालकर भर सकते हैं. बताते चलें कि मैरिज एडवांस लेने के लिए Form 31 के साथ किसी भी तरह का सर्टिफिकेट लगाने की जरूरत नहीं होती है.

फॉर्म 31 भरते समय रखें खास सावधानी

मैरिज एडवांस के लिए फॉर्म 31 भरते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि इसमें किसी तरह की गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए. इसके अलावा, आपको इस बात का भी खास ध्यान रखना होगा कि फॉर्म में आपके द्वारा दी जाने वाली जानकारी बिल्कुल सही हो. ऑटो-फिल के तहत आने वाले डाटा को भी चेक करना बहुत जरूरी है.