EPFO: घर खरीदने के लिए निकालना चाहते हैं पीएफ का पैसा तो इन शर्तों को मानना पड़ेगा, जानें नियम व पूरा प्रॉसेस
कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में किसी भी व्यक्ति की वो रकम होती है, जो नौकरी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटती है. कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी अपने सक्रिय पीएफ अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है.
घर खरीदने का सपना हर कोई देखता है. लेकिन आज के समय में घर खरीदना बहुत आसान नहीं होता क्योंकि इसके लिए अच्छी खासी रकम जुटानी पड़ती है. यही वजह है कि लोग बैंक से होम लोन लेकर मकान खरीदने का सपना पूरा करते हैं. लेकिन लोन के लिए जितना बड़ा अमाउंट लिया जाएगा, उतनी की बड़ी ईएमआई भी आपको चुकानी होगी. इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि लोन का अमाउंट कम रखा जाए.
लेकिन ऐसे में सवाल उठता है कि अब मकान के लिए पैसा कहां से लाया जाए ? तो ऐसी स्थिति में आप पीएम में जमा रकम का इस्तेमाल कर सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि यानी ईपीएफ में किसी भी व्यक्ति की वो रकम होती है, जो नौकरी करने वाले वेतनभोगी कर्मचारियों की सैलरी से हर महीने कटती है. कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी अपने सक्रिय पीएफ अकाउंट से घर खरीदने के लिए रकम निकाल सकता है. इस रकम को निकालने के दो तरीके हैं. यहां जानिए इसके बारे में.
पहला तरीका- EPFO हाउसिंग स्कीम
अगर आप ईपीएफओ से पैसा निकालना चाहते हैं तो ईपीएफओ हाउसिंग स्कीम के तहत आपको ये सुविधा मिलती है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने हाउसिंग स्कीम के तहत ईपीएफ संचय का 90% हिस्सा उपयोग करने की अनुमति दी है. इसके अलावा ईपीएफओ होम लोन रिपेमेंट स्कीम के तहत ईपीएफओ मेंबर अपने पीएफ अकाउंट से होम लोन की मंथली ईएमआई भी चुका सकता है.
EPFO हाउसिंग स्कीम की शर्तें
- EPFO हाउसिंग स्कीम के जरिए पैसा निकालने के लिए आपको 10 सदस्यीय कोऑपरेटिव या हाउसिंग परपज के लिए बनाई गई सोसायटी का सदस्य बनना होगा.
- इसके अलावा PF का पैसा निकलने के लिए EPFO सदस्य का तीन साल से EPF में कॉन्ट्रिब्यूशन होना जरूरी है. इससे कम समय में पैसा नहीं निकाला जा सकता.
- अगर किसी व्यक्ति के अकाउंट में पीएफ का पैसा 20 हजार से कम है, तो वो इसका फायदा नहीं उठा पाएगा. इसके अलावा कोई भी सदस्य इस स्कीम का लाभ एक ही बार ले सकता है.
दूसरा तरीका- आंशिक निकासी
अगर आप पीएफ का पैसा हाउसिंग स्कीम के जरिए नहीं निकालना चाहते, तो इसके लिए दूसरा तरीका भी मौजूद है. ईपीएफ की आंशिक निकासी व्यवस्था के तहत ईपीएफओ मेंबर पीएफ से पैसा निकाल सकते हैं. अगर आपकी ईपीएफओ सदस्यता 5 साल की है तो आप मकान या जमीन खरीदने के लिए कुछ शर्तों के साथ पीएफ की रकम की आंशिक निकासी कर सकते हैं. प्लॉट खरीदने के लिए आप मासिक वेतन से 24 गुना तक और घर खरीदने या बनाने के लिए आप मासिक वेतन का 36 गुना तक रकम निकाल सकते हैं. आप अपने और नियोक्ता दोनों के योगदान और ब्याज की रकम भी निकाल सकते हैं.
पैसे निकालने का तरीका
- पैसे की निकासी के लिए सबसे पहले ईपीएफओ (EPFO) की ऑफिशियल वेबसाइट https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/ पर जाएं. यूएएन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड डालकर लॉग इन करें.
- इसके बाद मैनेज (Manage) पर क्लिक करें और केवाईसी ऑप्शन पर सारी जानकारी चेक कर लें. कहीं कोई कमी हो तो उसे पूरा कर दें. इसके बाद ऑनलाइन सर्विस पर जाकर CLAIM (FORM-31, 19&10C) पर क्लिक करें.
- यहां पर आपको EPF पैसे निकालने के कुछ विकल्प मिलेंगे, जरूरत के हिसाब से विकल्प चुनें. इसके बाद एक ड्रॉप मेन्यू खुलेगा. इसमें से क्लेम (Claim) पर क्लिक करें.
- इसके बाद Proceed For Online Claim पर क्लिक करके क्लेम फॉर्म को सबमिट करें. इस प्रक्रिया को कंप्लीट करने के बाद करीब 10 दिनों के अंदर आपके अकाउंट में पीएफ की रकम आ जाएगी.