EPS Higher Pension: ज्यादा पेंशन पाने का आखिरी मौका, इस डेट तक नहीं किया अप्लाई तो चूक जाएंगे
EPS Higher Pension: EPS ( Employees’ Pension Scheme)के तहत Higher Pension वाली स्कीम में अप्लाई करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है. अभी इसकी आखिरी तारीख 26 जून, 2023 है, हालांकि, इसपर चर्चा हो रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तीसरी बार इस योजना को ऑप्ट करने की डेडलाइन बढ़ाएगा या नहीं.
EPS Higher Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की EPS ( Employees’ Pension Scheme) के तहत Higher Pension वाली स्कीम में अप्लाई करने के लिए बहुत कम वक्त रह गया है. अभी इसकी आखिरी तारीख 26 जून, 2023 है, हालांकि, इसपर चर्चा हो रही है कि कर्मचारी भविष्य निधि संगठन तीसरी बार इस योजना को ऑप्ट करने की डेडलाइन बढ़ाएगा या नहीं. लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ये भी देखने में आ रहा है कि बहुत से लोग योजना के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया पूरी नहीं कर पा रहे हैं और कई तरह के ग्लिच का सामना कर रहे हैं.
EPFO ने बढ़ाई थी डेडलाइन
ईपीएफओ ने 2 मई, 2023 को ऊंची पेंशन पाने के लिए आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून कर दिया था. 3 मई को खत्म होने वाली समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून, 2023 करने से पात्र कर्मचारी अब 26 जून तक अधिक पेंशन पाने के लिए अपना आवेदन ऑनलाइन जमा कर सकते हैं. इसके पहले ईपीएफओ ने सुप्रीम कोर्ट के 4 नवंबर, 2022 के पेंशन संबंधी एक अहम फैसले पर अमल करते हुए मौजूदा अंशधारकों और रिटायर हो चुके कर्मचारियों को भी 3 मई, 2023 तक ऑनलाइन आवेदन करने को कहा था.
क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला?
इस अहम फैसले में कोर्ट ने कहा था कि ईपीएफओ को अपने मौजूदा और पूर्व अंशदाताओं को अधिक पेंशन का विकल्प चुनने का अवसर देना चाहिए. इसके लिए कुछ शर्तें एवं व्यवस्थाएं भी रखी गई थीं. हालांकि कर्मचारी संगठनों के कई प्रतिनिधियों ने ईपीएफओ से समयसीमा को बढ़ाने का अनुरोध किया था. इस बात को ध्यान में रखते हुए अधिक पेंशन के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की समयसीमा को बढ़ाकर 26 जून किया गया था.
कर्मचारी अपनी सैलरी के आधार पर हायर पेंशन का ऑप्शन चुन सकते हैं. EPS के मौजूदा नियमों के मुताबिक, पेंशन 15,000 रुपये के वैधानिक सैलरी पर किया जाता है. अभी इंप्लॉयर की ओर से किए गए कॉन्ट्रिब्यूशन का 8.33 फीसदी हिस्सा EPS फंड में जाता है. कर्मचारी पेंशन योजना 1995 यानी EPS-95 को 16 नवंबर 1995 को लागू किया गया था. EPS अकाउंट में मैक्सिमम कॉन्ट्रीब्यूशन के लिए 1 सिंतबर 2014 से पहले 5000/6500 रुपये का कैप था. इसके बाद कैप बढ़ाकर 15,000 रुपए कर दिया गया.
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