ईपीएफओ मेंबर्स के अकाउंट में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन दो हिस्‍सों में बंटता है, कुछ हिस्‍सा उनके ईपीएफ खाते में जाता है और कुछ हिस्‍सा उनके पेंशन खाते में. लगातार 10 सालों तक कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करने वाले पेंशन के हकदार हो जाते हैं. हालांकि ये पेंशन उन्‍हें रिटायरमेंट के बाद मिलती है. ईपीएस 95 पेंशन स्कीम (EPS 95 Scheme) के तहत रिटायरमेंट की उम्र 58 साल है यानी कर्मचारी 58 साल की उम्र पर पेंशन का लाभ ले सकते हैं.

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पेंशन का फायदा लेने वालों को ईपीएफ की ओर से Pension Payment Order यानी PPO नंबर जारी किया जाता है. ये नंबर 12 डिजिट का होता है. ये नंबर पेंशन लेने वालों के लिए बेहद जरूरी होता है. लेकिन अगर आपसे ये नंबर मिस हो गया, तो आपके कई काम अटक सकते हैं. आइए जानते हैं पीपीओ नंबर इतना जरूरी क्‍यों है और अगर ये मिस हो गया या आप भूल गए तो कैसे दोबारा इसे हासिल कर सकते हैं.

जानिए क्‍यों जरूरी है पीपीओ नंबर

अगर आप पीएफ खाते को एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफर कराना चाहते हैं तो आपको इसके लिए PPO नंबर की जरूरत पड़ती है. ऐसे में कोशिश करें कि आपकी पासबुक में पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर दर्ज हो. पासबुक में ये नंबर दर्ज न होने पर परेशानी हो सकती है. इसके अलावा अगर आप पेंशन से जुड़ी कोई कंप्लेंट करना चाहते हैं तो PPO नंबर देना जरूरी होता है. वहीं ऑनलाइन पेंशन को ट्रैक करने यानी ऑनलाइन पेंशन स्टेटस जानने के लिए भी पीपीओ नंबर की जरूरत होती है.

इस तरह मिलेगा दोबारा

अगर आपका पीपीओ नंबर खो गया है या आप इसे भूल गए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है. आप इसे दोबारा भी हासिल कर सकते हैं. जानिए इसे दोबारा प्राप्‍त करने का तरीका क्‍या है.

  • सबसे पहले ईपीएफओ की ऑफिशियल वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर जाएं.
  • यहां Home Page पर जाकर Online Services में आपको 'Pensioners' Portal' का ऑप्‍शन दिखेगा, इस पर जाएं.
  • अब लेफ्ट साइड में  Know Your Pension Status ऑप्शन दिखाई देगा. इस ऑप्‍शन पर क्लिक करें.
  • इसके बाद आपको डैशबोर्ड पर बांईं तरफ Knows your PPO No. का ऑ‍प्‍शन दिखाई देगा.  
  • इस पर क्लिक करने के बाद आपको अपने EPF से जुड़े बैंक खाते या पीएफ नंबर को डालकर सबमिट करना होगा.
  • सबमिट करने के बाद आपके सामने आपका पीपीओ नंबर आ जाएगा.