EPF Withdrawal rules: सरकार ने प्रोविडेंट फंड से निकासी को लेकर नियम में बदलाव किया है. Budget 2023 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने TDS रेट को 30 फीसदी से घटाकर 20 फीसदी कर दिया था. उनकी घोषणा के मुताबिक, अब EPFO से निकासी करने पर मैक्सिमम 20 फीसदी का TDS कटेगा. पहले पैन लिंक्ड नहीं होने पर 30 फीसदी का टीडीएस कटता था. बजट की घोषणा को 1 अप्रैल 2023 से लागू किया जाएगा. ऐसे में नियम में जो कुछ बदलाव आया है, वह भी अप्रैल से ही लागू होगा. प्रोविडेंट फंड को लेकर नियम में किस तरह के बदलाव हुए हैं, इसके बारे में टैक्स और इन्वेस्टमेंट एक्सपर्ट बलवंत जैन (Balwant Jain) से खास बातचीत की. आइए 5 प्वाइंट्स में टैक्स संबंधी नियम में हुए बदलाव को जानते हैं.

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1>> एक्सपर्ट ने कहा कि वर्तमान में 5 साल से पहले अगर प्रोविडेंट फंड से पैसा निकाला जाता है और सब्सक्राइबर का PAN Card लिंक्ड नहीं है तो 30 परसेंट का TDS काट लिया जाता है. बजट 2023 में इस टैक्स रेट को घटाकर 20 फीसदी कर दिया गया है. अगर आपका पीएफ अकाउंट पैन से लिंक्ड है तो TDS 10 फीसदी कटेगा.

2>> प्रोविडेंट फंड "EEE" कैटिगरी के अंतर्गत आता है. मतलब, इसमें जो कुछ जमा किया जाता है वह टैक्स फ्री होता है. मिलने वाला इंटरेस्ट और मैच्योरिटी अमाउंट भी पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. एक्सपर्ट के मुताबिक, अगर आपके PF अकाउंट से 5 साल के बाद निकासी की जाती है तो यह पूरी तरह टैक्स फ्री होता है. अगर, 5 साल से पहले निकासी करते हैं तो यह टैक्सेबल हो जाता है.

3>> 5 साल से पहले पीएफ अकाउंट से निकासी करने पर यह टैक्सेबल होता है, लेकिन TDS तभी काटा जाता है जब निकासी अमाउंट 50 हजार रुपए से ज्यादा हो. अगर पीएफ सब्सक्राइबर 50 हजार से कम निकासी करता है तो EPFO टीडीएस नहीं काटता है. हालांकि, यह आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाएगी. आप  जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उस हिसाब से टैक्स जमा करना होगा. PAN लिंक नहीं होने पर भी टीडीएस नहीं कटता है.

4>> 5 साल पूरा होने से पहले अगर प्रोविडेंट फंड अकाउंट से 50 हजार रुपए से ज्यादा निकासी की जाती है तो TDS का नियम लागू होता है. PAN लिंक होने पर 10 फीसदी TDS कटता है. अगर पैन लिंक्ड नहीं है तो वर्तमान नियम के तहत 30 फीसदी की टीडीएस कटता है. 1 अप्रैल 2023 से 20 फीसदी का टीडीएस कटेगा.

5>> बलवंत जैन ने कहा कि इस बारिकी को गंभीरता से समझने की जरूरत है. प्रोविडेंट फंड से अगर 5 साल से पहले निकासी करते हैं तो यह पूरी तरह टैक्सेबल होता है. निकासी अमाउंट आपकी टोटल इनकम में जुड़ जाती है और आप जिस टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, उस हिसाब से टैक्स कटता है. अगर आपने TDS जमा किया है तो रिटर्न फाइल करने के दौरान यह एडजस्ट हो जाता है. 

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