EPF पेंशनर्स कभी भी, कहीं भी जमा करा सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, दफ्तर के चक्कर काटने की नहीं पड़ेगी जरूरत
EPFO ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा को भी ऑनलाइन कर दिया है. इतना ही नहीं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब किसी तरह की कोई डेडलाइन भी नहीं है. यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं, जो एक साल के लिए वैलिड रहेगा.
डिजिटल हो रहे भारत में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने सभी सब्सक्राइबर्स के साथ-साथ पेंशनर्स को दी जाने वाली कई सुविधाओं को भी ऑनलाइन कर दिया है. EPFO द्वारा दी जाने वाली इन ऑनलाइन सेवाओं के जरिए लोगों के अब सारे काम घर बैठे ही कभी भी और कहीं भी पूरे हो जाते हैं. इससे पहले लोगों को अपने छोटे-छोटे काम के लिए भी EPFO दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे. इसी सिलसिले में EPFO ने पेंशनर्स के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की सुविधा को भी ऑनलाइन कर दिया है. इतना ही नहीं, लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए अब किसी तरह की कोई डेडलाइन भी नहीं है. यानी आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट कभी भी जमा कर सकते हैं, जो एक साल के लिए वैलिड रहेगा.
डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए उपलब्ध हैं कई ऑप्शन
पेंशनर्स को बेहतर सेवाएं और सुविधाएं देने के लिए EPFO ने ऑनलाइन लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने के लिए कई ऑप्शन दिए हैं. EPFO पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट पेंशन देने वाले बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), डाकघर, डाकिया, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, उमंग ऐप या नजदीकी ईपीएफओ ऑफिस में भी जमा करा सकते हैं. EPS’95 पेंशनर्स अपना लाइफ सर्टिफिकेट यानी जीवन प्रमाणपत्र अपनी सुविधा के अनुसार इनमें से किसी भी जगह डिजिटली जमा करा सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराते वक्त आपके पास होने चाहिए ये डॉक्यूमेंट्स
पेंशनर्स को सिर्फ इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जब भी अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराने जाएं, आपके पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट की डीटेल्स और आधार कार्ड के साथ लिंक्ड मोबाइल नंबर उपलब्ध होना चाहिए.
आखिर इतना जरूरी क्यों है लाइफ सर्टिफिकेट
अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में आने वाली पेंशन की राशि बिना किसी रुकावट आती रहे तो आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना बहुत जरूरी है. बताते चलें कि लाइफ सर्टिफिकेट इस बात का सबूत होता है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है.