आपकी एक छोटी सी गलती और सालों की नौकरी के बाद पेंशन का पैसा फंस सकता है. आपके EPF अकाउंट में पैसा फंसा रह सकता है. इसलिए जरूरी है कि आप EPFO की नियम और शर्तों को पूरा करें. अगर आपका EPF अकाउंट है तो उसमें एम्प्लॉई पेंशन स्कीम का पैसा भी जमा होता होगा. लेकिन, ये पैसा तब नहीं मिलेगा अगर आपने नॉमिनेशन की शर्तों को पूरा नहीं किया. अब समझते हैं कैसे...

शादी के बाद बदल जाते हैं नियम

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दरअसल, प्रोविडेंट फंड (Provident Fund) का पैसा रिटायरमेंट (Retirement) के बाद के लिए होता है. इसमें दो हिस्से होते हैं. पहला प्रोविडेंट फंड, जो आपके रिटायर होते हैं विड्रॉल हो जाएगा. दूसरा एम्प्लॉई पेंशन स्कीम, जिसमें रिटायरमेंट के बाद आपको पेंशन का पैसा मिलता है. EPFO सदस्य की मृत्यु होने पर भी ये परिवार के काम आता है. लेकिन, ये कौन सी स्थिति में फंस सकता है? जब किसी नौकरीपेशा व्यक्ति यानि जिसका पीएफ कट रहा हो, उसकी शादी हो जाए तो उसके लिए EPF और EPS के नियम बदल जाते हैं.

नॉमिनेशन भी हो जाएगा कैंसिल

EPFO की गाइडलाइन के मुताबिक, किसी भी EPF सदस्य की शादी होने के बाद उसके लिए प्रोविडेंट फंड और EPS का नियम बदल जाता है. कर्मचारी का शादी से पहले का नॉमिनेशन रद्द हो जाता है. कर्मचारी भविष्य निधि (EPFO) स्कीम, 1952 के नियमों में इस बात का जिक्र है. नियम के मुताबिक, शादी से पहले EPF और EPS के लिए सदस्य जो भी नॉमिनेशन करता है, शादी के बाद ये इनवैलिड (अमान्य) हो जाता है. मतलब शादी के बाद फिर नॉमिनेशन करने की जरूरत होती है. अगर ऐसा नहीं करते तो किसी आपात स्थिति में क्लेम सेटल नहीं होता और शादी के बाद आपका नॉमिनेशन अमान्य माना जाता है.

क्या है EPF-EPS के लिए नॉमिनेशन का नियम?

EPF कानून में परिवार के सदस्य कौन हो सकते हैं, इसे साफ तौर से बताया गया है. सिर्फ इन लोगों को ही EPF अकाउंट में नॉमिनेट करने की इजाजत है. EPF एक्ट के तहत पुरुष सदस्य के मामले में 'परिवार' का मतलब पत्नी, बच्चे (शादी हो या नहीं हो), आश्रित माता-पिता और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है. महिला सदस्य के मामले में 'परिवार' का मतलब पति, बच्चे, आश्रित माता-पिता, सास-ससुर और मृतक बेटे की पत्नी और बच्चों से है.

कानूनन कोई 'पारिवारिक सदस्य' नहीं है तो पैसे का क्या होगा?

नियमों के अनुसार, अगर EPF के सदस्य का कोई फैमिली मेंबर नहीं है तो वह किसी भी व्यक्ति को नॉमिनेट कर सकता है. लेकिन, शादी के बाद नॉमिनेशन अमान्य हो जाएगा.

नॉमिनेशन नहीं किया और मृत्यु हो गई तो पैसे का क्या होगा?

EPF स्कीम के तहत अगर कोई नॉमिनेशन नहीं किया गया है तो फंड में जमा हुई पूरी रकम परिवार के सदस्यों में बराबर-बराबर बांट दी जाएगी. अगर व्यक्ति शादीशुदा नहीं है तो रकम आश्रित माता-पिता को दी जाएगी

क्या नॉन-फैमिली मेंबर को कर सकते हैं नॉमिनेट?

नियमों के तहत बताए गए परिवार के सदस्यों को ही EPF और EPS अकाउंट में नॉमिनेट करना चाहिए. अगर आप अपने पति या पिता जैसे परिवार के सदस्य को बाहर रखना चाहते हैं तो ईपीएफ के मामले में आपको EPFO कमिश्नर को लिखकर देना होगा. इसी तरह अगर पति-पत्नी का तलाक हो जाता है और उन्हें बच्चा नहीं है तो उनमें से किसी की मौत हो जाने पर पेंशन आश्रित माता-पिता को दी जाएगी.

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