अगर आप नौकरीपेशा हैं और आपकी सैलरी का कुछ हिस्‍सा ईपीएफओ में कॉन्‍ट्रीब्‍यूट करते हैं, तो आपको पता होगा कि आपका और एम्‍प्‍लॉयर का कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन दो हिस्‍सों में बंट जाता है. एक हिस्‍सा EPF अकाउंट में जाता है और दूसरा हिस्‍सा EPS में. जरूरत पड़ने पर आप ईपीएफ अकाउंट से फंड की आंशिक निकासी कर सकते हैं. वहीं पूरे फंड की निकासी कोई भी व्‍यक्ति लगातार दो महीने तक बेरोजगार रहने या रिटायरमेंट के बाद ही कर सकता है.

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इसी तरह EPS में साल दर साल जमा हो रही रकम को लेकर भी नियम बनाए गए हैं. अगर कर्मचारी का ईपीएस अकाउंट में कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन 10 साल तक रहा है तो वो रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से पेंशन लेने का हकदार हो जाता है. लेकिन अगर कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन 10 साल से कम है तो वो फुल एंड फाइनल सेटलमेंट कर सकता है. ईपीएस के पैसों के लिए 10C और फॉर्म 10D की जरूरत होती है. आइए आपको बताते हैं कि कब कौन सा फॉर्म काम आता है.

फॉर्म 10C की जरूरत भी जानें

ईपीएफओ के नियम के हिसाब से अगर कर्मचारी की नौकरी की अवधि 10 साल की नहीं है और वो अपने ईपीएफ का फुल एंड फाइनल सेटलमेंट करना चाहता है तो वो ऐसा कर सकता है. ऐसे में उसे फॉर्म 10C को भरना होता है. इसके अलावा इस फॉर्म का इस्‍तेमाल पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट लेने के लिए भी किया जाता है. इस सर्टिफिकेट के जरिए आप अपने बैलेंस को एक कंपनी से दूसरी कंपनी के पास ट्रांसफर करवा सकते हैं.

कब किया जाता है फॉर्म 10D का इस्‍तेमाल

अगर किसी व्‍यक्ति ने 10 वर्षों या इससे ज्‍यादा समय से नौकरी करके ईपीएफ पेंशन अकाउंट में अपना योगदान कर रहा है तो रिटायरमेंट के बाद ईपीएफओ से पेंशन प्राप्‍त कर सकता है. ऐसे में रिटायरमेंट के बाद पेंशन लाभ लेने के लिए उसे फॉर्म 10D भरना पड़ता है. इसके अलावा किसी अन्‍य स्थिति में भी अगर व्‍यक्ति ईपीएफओ से पेंशन पाने का हकदार है तो उसे फॉर्म 10D भरना पड़ेगा.

ईपीएफ क्‍लेम फॉर्म 31 और 19 की जरूरत कब?

नौकरी के दौरान पैसों से जुड़ी जरूरत को पूरा करने के लिए जब आप अपने पीएफ बैलेंस का कुछ हिस्सा या Advance PF निकालते हैं, तब आपको पीएफ निकासी फॉर्म 31 की जरूरत पड़ती है. इसे ईपीएफ क्‍लेम फॉर्म 31 (EPF Claim Form 31) भी कहा जाता है. जरूरत के हिसाब से निकासी के नियम अलग-अलग होते हैं. वहीं जब आपको ईपीएफ के पूरे फंड की निकासी करनी होती है तो आप पीएफ निकासी फॉर्म 19 का इस्‍तेमाल करते हैं. इसे  ईपीएफ क्‍लेम फॉर्म 19 (EPF Claim Form 19) भी कहा जाता है.