Covid 19 के तेजी से फैलने के बीच Lockdown के चलते EPFO ने अपने सबस्‍क्राइबर्स (Subscribers) को बड़ी राहत दी है. जो नौकरीपेशा PF में कॉन्ट्रिब्‍यूशन करते हैं, उनको EPFO ने रिकार्ड में अपनी जन्मतिथि (DoB) को सुधारने की सुविधा दे दी है. लेकिन यह सशर्त है.

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EPFO के क्षेत्रीय कार्यालयों को दिए गए निर्देश के मुताबिक कोई भी PF सदस्‍य अपनी DoB बदलवा सकता है. लेकिन Aadhaar कार्ड और PF खाते में दर्ज DoB में तीन साल का ही अंतर होना चाहिए.

बता दें कि EPFO अब तक 1 साल के अंतर को वैध मानता था. लेकिन जब अंशधारक की DoB में ज्यादा अंतर मिलता था तो पेंशन फंड निकालने से लेकर उससे एडवांस लेने में दिक्‍कत आती थी. EPFO क्लेम फार्म को रिजेक्‍ट कर देता है.

EPFO के 3 साल के अंतर के फैसले से PF सदस्‍यों को ज्‍यादा सहूलियत होगी. इसके साथ ही EPFO ने Covid 19 के प्रकोप के चलते नियोक्ताओं (Employer) और पेंशनभोगियों (Pensioners) को संगठन के दफ्तरों में नहीं आने को कहा है.

EPFO ने कहा कि कोरोनावायरस संक्रमण के फैलाव को सीमित करने के लिए उसके लाभार्थी (Beneficiary), पेंशनभोगी और नियोक्ता उसके कार्यालयों में न जाएं.

भविष्य निधि के लिए दावे पेश करने, बची हुई रकम देखने और भुगतान के लिए घर से उसकी ऑनलाइन सेवाओं का इस्‍तेमाल करें. EPFO ने कहा कि उसकी ज्यादातर सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं.

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कर्मचारी अपने UAN को बनाने, एक्टिवेट करने का काम ऑनलाइन कर सकते हैं. इसके लिए ग्राहक को पहचानों (KYC) नियम का पालन करने के लिए आधार (Aadhaar), पैन (PAN), बैंक खाते (Bank Account) और मोबाइल नंबर (Mobile Number) का इस्‍तेमाल कर सकते हैं.

उसकी कई अन्य सेवाओं का लाभ भी ऑनलाइन उठाया जा सकता है. नियोक्ता किसी नए कर्मचारी का पंजीकरण भी उसके पोर्टल पर ऑनलाइन करा सकते हैं. किसी शिकायत के हल के लिए उसके ‘ईपीएफ इग्म्स पोर्टल’ का इस्‍तेमाल किया जा सकता है.

इन सभी सेवाओं की जानकारी उसकी वेबसाइट www.epfindia.gov.in पर उपलब्ध है. इसके अलावा इन सेवाओं का इस्‍तेमाल सरकार की उमंग ऐप पर भी किया जा सकता है.