कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) EPF स्‍कीम के कम्‍प्‍लायंस के लिए बड़ा बदलाव करने वाला है. EPFO इस सिस्‍टम की निगरानी के लिए जल्दी ही ई-निरीक्षण (e-inspection) प्रणाली की शुरुआत करेगा. केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त सुनील बर्थवाल ने बताया कि EPFO को उद्योगों की तरफ से कम्‍प्‍लायंस में भरोसा है. यदि कहीं इसमें अनुपालन नहीं हो रहा है या इसमें नियमित रूप से योगदान नहीं किया जा रहा है तो संगठन ऐसे उद्योगों के मुद्दों को समझना चाहता है. 

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उन्होंने यहां CII के एक कार्यक्रम में कहा, ‘‘EPFO नियोक्ताओं द्वारा Compliance की निगरानी के लिए e-inspection प्रणाली की शुरुआत करेगा. उन्होंने कहा कि EPFO एक ऐसी व्यवस्था पर काम कर रहा है, जिसमें व्यक्ति को रिटायरमेंट के दिन ही PF मिल जाएगा और समय पर पेंशन मिलेगी. उन्होंने कहा कि PF के अधिकतम लाभ के लिए UAN को आधार (Aadhaar) के साथ जोड़ने की जरूरत है.

आपको बता दें कि प्राइवेट सेक्टर (Private Sector) में नौकरी करने वालों के लिए EPFO पेंशन नियम में बदलाव कर चुका है. इससे जल्द ही आप पेंशन फंड को एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. अभी तक यह फायदा सिर्फ सरकारी कर्मचारियों को मिलता है. हालांकि EPFO सदस्‍यों को यह फायदा रिटायरमेंट के बाद ही मिलेगा. 

Pension Commutation से जुड़ा यह नियम 1 जनवरी 2020 से लागू हो चुका है. EPFO बोर्ड ने बीते साल अगस्‍त में इस नियम को मंजूरी दे दी थी. इस सुविधा से 6.3 लाख पेंशन पाने वाले रिटायर कर्मचारियों और जो 2020 में रिटायर होने वाले हैं उनको इसका लाभ मिलेगा.

इस सुविधा के तहत पेंशनर 15 साल की पेंशन का एक तिहाई हिस्सा रिटायरमेंट के बाद एडवांस के रूप में निकाल सकेंगे. यह पैसा उन्‍हें एकमुश्त दिया जाएगा.

मंथली पेंशन : 3000 रुपए

33% पेंशन एडवांस : 990 रुपए

15 साल के लिए एडवांस = 990x12x15=178200 रुपए 

(Pensioner को यह रकम एकमुश्‍त मिलेगी)

15 साल तक मंथली पेंशन घट जाएगी

मंथली पेंशन = 3000-990= 2010 रुपए

(15 साल बाद पेंशन दोबारा 3000 रुपए महीना हो जाएगी)