ईपीएफओ मेंबर्स जो 10 साल या इससे ज्‍यादा समय तक प्रोविडेंट फंड में निवेश कर चुके हैं वो EPS स्‍कीम के तहत पेंशन प्राप्‍त करने के अधिकारी हो जाते हैं. हालांकि ये पेंशन उन्‍हें रिटायरमेंट की उम्र पर मिलती है. लेकिन अगर कोई व्‍यक्ति 58 साल की उम्र से पहले पेंशन लेना चा‍हे, तो क्‍या उसके लिए Early Pension को क्‍लेम करने का कोई तरीका है? तमाम लोगों के मन में ये सवाल होता है, लेकिन उन्‍हें इसका जवाब नहीं पता. आइए आपको बताते हैं. 

Early Pension के लिए कब कर सकते हैं अप्‍लाई?

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अगर आप ईपीएफओ से पेंशन पाने योग्‍य हैं और आपकी उम्र 50 साल से 58 साल के बीच है, तो ही आप Early Pension के लिए अप्‍लाई कर सकते हैं. लेकिन आपकी उम्र 50 साल से कम है, तो आप पेंशन के लिए क्‍लेम नहीं कर सकते. ऐसे में नौकरी छोड़ने के बाद आपको केवल ईपीएफ में जमा किया हुआ फंड ही मिलेगा. पेंशन 58 साल की उम्र से मिलेगी.  Early Pension लेने के लिए आपको Composite Claim Form भरना होगा और Early pension के लिए Form and 10D का ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा.

कितनी मिलेगी पेंशन?

यहां आपको एक बात और समझ लेनी चाहिए कि आप 58 साल की उम्र से जितने पहले पेंशन के लिए अप्‍लाई करेंगे, आपको पेंशन उतनी कम मिलेगी. नियम के अनुसार हर साल के लिए 4% की दर से पेंशन घटकर मिलती है. मान लीजिए कि कोई ईपीएफओ सदस्य 56 वर्ष की आयु में घटी हुई मासिक पेंशन को निकालने का फैसला करता है, तो उसे मूल पेंशन राशि का 92% मिलेगा. दो साल पहले अप्‍लाई करने के कारण मूल पेंशन राशि का 8% अमाउंट कम मिलेगा.

10 साल से कम कॉन्‍ट्रीब्‍यूशन होने पर?

अगर ईपीएफओ में आपका योगदान 10 साल से कम है, तो आप पेंशन के हकदार नहीं होते. ऐसी स्थिति में आपके पास दो विकल्‍प होते हैं. पहला- अगर आप नौकरी नहीं करना चाहते हैं तो आप पीएफ की रकम के साथ पेंशन की रकम की भी निकासी कर सकते हैं. दूसरा विकल्‍प ये है कि कि अगर आपको लगता है कि आप भविष्‍य में फिर से नौकरी जॉइन करेंगे, तो आप पेंशन स्‍कीम सर्टिफिकेट ले सकते हैं. ऐसे में आप जब भी नई नौकरी को जॉइन करेंगे, तो इस सर्टिफिकेट के जरिए पिछले पेंशन अकाउंट को नई नौकरी में जुड़वा सकते हैं. इससे नौकरी की 10 साल अवधि में जितनी कमी है, उसे अगली नौकरी में पूरा कर सकते हैं और रिटायरमेंट की उम्र में पेंशन पाने के हकदार बन सकते हैं.