कर्मचारी भविष्‍य निधि संगठन (EPFO) ने हाल ही पेंशनभोगियों को लेकर एक द्वीट किया है. इस ट्वीट के जरिए EPFO की तरफ से कहा गया है कि 'EPS’95 पेंशनभोक्ता अब किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकते हैं जो जमा करने की तारीख से 1 वर्ष के लिए वैध होगा.'  पेंशनर्स के लिए ये राहतभरी खबर है क्‍योंकि इससे पहले तक उन्‍हें एक निश्चित समय तक जीवन प्रमाण पत्र को जमा कराना होता था, वरना पेंशन रुकने की आशंका होती थी. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पेंशनर्स का खयाल रखते हुए EPFO ने पेंशनर्स को डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (DLC) सबमिट करने की सुविधा मुहैया कराई है. इसके लिए पेंशनर्स को बैंक या पेंशन एजेंसी में जाने की जरूरत नहीं होगी. इसे कहीं से भी ऑनलाइन जमा करा सकते हैं. जीवन प्रमाण पत्र को आप चाहे ऑनलाइन जमा करें या ऑफलाइन, उसे दोनों तरह से वैध माना जाता है. 

DLC जमा करने का तरीका

पेंशनर्स अपने जीवन प्रमाणपत्र को डिजिटल तरीके से ईपीएफओ के क्षेत्रीय कार्यालयों और जिला कार्यालयों के अलावा पेंशन वितरण बैंक शाखा और निकटतम डाकघरों में भी आसानी से जमा कर सकते हैं. इसके अलावा उमंग एप के जरिए और सामान्य सेवा केंद्रों (Common Service Centres) पर भी DLC जमा किया जा सकता है. ऑनलाइन जीवन प्रमाण पत्र सबमिट करने के लिए पेंशनर के पास पीपीओ नंबर, आधार नंबर, बैंक अकाउंट डिटेल, आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है.

डोरस्‍टेप सर्विस की भी सुविधा

अगर पेंशनर्स इसके लिए खुद नहीं जा सकते हैं, तो उनके लिए डोरस्‍टेप सर्विस की भी सुविधा मौजूद है. डोरस्‍टेप सर्विस की सुविधा पोस्‍ट ऑफिस और बैंकों में मिल जाएगी. इसमें डाकिया या बैंक कर्मचारी पेंशनर के घर जाकर जीवन प्रमाणपत्र जमा कराता है. लेकिन आपको इस सुविधा के लिए पहले से अप्‍लाई करना होगा.