EPFO Alert: पेंशन पाने वाले अब साल में कभी भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट, 1 साल के लिए होगा वैलिड
EPFO Alert: एंप्लॉयी प्रोविडेंट फंड ऑर्गनाइजेशन ने पेंशनर्स को लेकर बड़ा फैसला लिया है. EPFO ने कहा कि अगर किसी को EPS यानी एंप्लॉयी पेंशन स्कीम का लाभ मिलता है तो उसके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की तारीख 30 नवंबर को नहीं खत्म हो रही है.
EPFO Alert: जैसा कि हम जानते हैं लाइफ सर्टिफिकेट (Life Certificate) जमा करने की आखिरी तारीख 30 नवंबर को खत्म हो रही है. अगर इस तारीख तक इसे जमा नहीं किया जाता है तो पेंशन बंद हो सकती है. हालांकि, यह नियम एंप्लॉयी पेंशन स्कीम (Employee Pension Scheme) का लाभ उठाने वालों पर लागू नहीं होता है. इसकी जानकारी खुद EPFO की तरफ से ट्वीट कर दी गई है. इस ट्वीट में कहा गया है कि जिन लोगों को EPS पेंशन मिलती है, उनके लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन 30 नवंबर नहीं है. पेंशनभोक्ता अब साल में कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं.
लाइफ सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अब 1 साल
EPS पेंशनभोक्ता साल अब में अब कभी भी लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकते हैं, जिसकी वैलिडिटी जमा करने की तारीख से 1 साल के लिए होगी. उदाहरण के लिए, अगर आज किसी पेंशनभोक्ता ने लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो उसकी डेडलाइन 17 नवंबर 2023 को खत्म होगी. इस दौरान वह कभी भी दोबारा लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर सकता है. अन्य पेंशनभोगियों के लिए लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने की डेडलाइन हर साल 30 नवंबर को खत्म होती है.
डिजिटल सर्टिफिकेट कहां-कहां जमा कर सकते हैं?
EPFO की तरफ से किए गए ट्वीट के मुताबिक, अब पेंशनभोगी साल में किसी भी समय जीवन प्रमाण पत्र जमा कर सकता है. अगर डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना है तो इसे पेंशन डिस्बर्सिंग बैंक, कॉमन सर्विस सेंटर, IPPB यानी इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, पोस्ट ऑफिस, UMANG ऐप और नजदीक के किसी भी EPFO ऑफिस में जमा किया जा सकता है.
लाइफ सर्टिफिकेट के लिए क्या-क्या जरूरी है?
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के समय PPO यानी पेंशन पेमेंट ऑर्डर नंबर, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट डीटेल, मोबाइल नंबर जो आपके आधार के साथ लिंक्ड है, उसका होना जरूरी है.
Zee Business लाइव टीवी