कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO अपने ग्राहकों को ईपीएफ अकाउंट में अपने नॉमिनी को बदलने या जोड़ने की ऑनलाइन सुविधा भी देता है. आपको बता दें ईपीएफओ कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान की राशि की निगरानी करने के लिए नोडल एजेंसी है. इसमें किसी व्यक्ति के वेतन से अनिवार्य तौर पर अंशदान किया जाता है. 

अगर ग्राहक या अंशधारक की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में, केवल नॉमिनी सदस्य ही ईपीएफ अकाउंट में पड़ी राशि निकाल सकते हैं. आप यहां चाहें तो एक से अधिक नॉमिनी सदस्य जोड़ सकते हैं और प्रत्येक नॉमिनी के लिए प्रतिशत भी तय कर सकते हैं.

  • ईपीएफओ की वेबसाइट unifiedportal-mem.epfindia.gov.in पर लॉग ऑन करें. लॉगइन करने के लिए अपना यूएएन (यूनिवर्सल अकाउंट नंबर) और पासवर्ड डालें.
  • "प्रबंधन" टैब पर क्लिक करें और फिर ई-नामांकन विकल्प पर क्लिक करें.
  • आपको एक पेज पर डायरेक्ट किया जाएगा जहां आपको परिवार की घोषणा को अपडेट करने के लिए "हां" या "नहीं" चुनने की आवश्यकता होगी.
  • इसके बाद, "पारिवारिक विवरण जोड़ें" पर जाएं और उन सदस्यों का विवरण जोड़ें जिन्हें आप नामांकित करना चाहते हैं. आपको नाम, जन्मतिथि, नामांकित व्यक्ति का नाम और आधार नंबर दर्ज करना होगा. आप "ऐड रो" पर क्लिक करके एक से अधिक नॉमिनी भी जोड़ सकते हैं. अगर आप केवल एक व्यक्ति को अपना नॉमिनी बनाना चाहते हैं तो आप शेयर के रूप में 100 प्रतिशत की घोषणा कर सकते हैं.
  • आधार आधारित ई-हस्ताक्षर का उपयोग नामांकन फॉर्म के डिजिटल हस्ताक्षर के लिए किया जाता है. ऑनलाइन नामांकन के बाद नियोक्ता या पूर्व-नियोक्ता को किसी भी भौतिक दस्तावेज को भेजने की आवश्यकता नहीं है.