रिटायरमेंट फंड का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के खाताधारकों को नौकरी बदलने पर ईपीएफ (EPF) ट्रांसफर करने के लिए आवेदन नहीं करना पड़ेगा. श्रम मंत्रालय के एक अधिकारी के मुताबिक अगले वित्त वर्ष से ये प्रक्रिया ऑटोमेटेड हो जाएगी. इस समय कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (Employees Provident Fund Organisation या EPFO) के खाताधारकों को नौकरी बदलने पर ईपीएफ क्लेम के लिए ट्रांसफर फाइल करना पड़ता है. यूनीवर्सल एकाउंट नंबर (UAN) होने के बावजूद उन्हें ऐसा करना पड़ता है. ईपीएफओ को हर साल ईपीएफ ट्रांसफर क्लेम के 8 लाख आवेदन मिलते हैं.

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श्रम मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, 'ईपीएफओ इस समय जॉब बदलने पर ईपीएफ ट्रांसफर को स्वचालित बनाने के लिए पायलट बेसिस पर परीक्षण कर रहा है. सभी खाताधारकों के लिए ये सुविधा अगले वित्त वर्ष में किसी समय शुरू हो सकती है.'

उन्होंने बताया, 'ईपीएफओ C-DAC के साथ मिलकर अपने ऑपरेटिंग सिस्टम की स्टडी कर रहा है, ताकि पेपरलेस ऑर्गेनाइजेशन बनने के लक्ष्य को हासिल किया जा सके. इस समय करीब 80 प्रतिशत काम ऑनलाइन हो रहा है. इस उद्देश्य को हासिल करने की दिशा में ऑटोमेटेड ईपीएफ ट्रांसफर एक महत्वपूर्ण कदम होगा.'

अधिकारी ने बताया कि जैसे ही नया नियोक्ता नए कर्मचारी के यूएएन के साथ मासिक ईपीएफ रिटर्न फाइल करेगा,  ईपीएफ कंट्रीब्यूशन और उस पर मिला ब्याज अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा.

(एजेंसी इनपुट के साथ)