EPF Alert! बदलना चाहते हैं EPS, PF अकाउंट में किया गया नॉमिनेशन? फॉलो करें ये आसान तरीका
EPF Alert: अगर कोई ईपीएफ (EPF) सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है, तो वो नया नामांकन दाखिल कर सकता है. नया ईपीएफ या ईपीएस नामांकन पिछले नामांकन को खत्म कर देगा.
EPF ALERT: कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) के जिन सदस्यों ने अपने पीएफ (PF) या फिर कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) में नॉमिनेशन को सेलेक्ट किया था, वो उसे काफी आसानी से बदल सकते हैं. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी अपने सदस्यों से परिवार या नामांकित व्यक्ति के लिए पब्लिक सोशल सिक्योरिटी सेट करने के लिए UAN के माध्यम से ऑनलाइन ई-नामांकन दाखिल करने के लिए कहा है.
ईपीएफओ ने ट्वीट किया, 'अगर कोई ईपीएफ (EPF) सदस्य मौजूदा ईपीएफ या ईपीएस नामांकन बदलना चाहता है, तो वो नया नामांकन दाखिल कर सकता है. नया ईपीएफ या ईपीएस नामांकन पिछले नामांकन को खत्म कर देगा.'
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कैसे करें PF नामांकन में बदलाव
- पीएफ अकाउंस के लिए ई-नामांकन फाइल करने के लिए, EPF सदस्यों को www.epfindia.gov.in पर जाना होगा.
- वहां ‘सेवा’ अनुभाग और ‘कर्मचारी’ श्रेणी में विजिट करें.
ईपीएफ ई-नामांकन के फायदे
- ईपीएफ ई-नामांकन पात्र परिवार के सदस्यों को 7 लाख रुपये तक पीएफ, पेंशन, कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना (EDLI) के ऑनलाइन भुगतान में मदद करता है.
- कोई भी कभी भी नॉमिनेशन अपडेट कर सकता है. शादी के बाद एक अनिवार्य अपडेट की जरूरत है.
- इसके लिए आप खुद से डॉक्यूमेंट्स फाइल कर सकते हैं. नियोक्ताओं से किसी डॉक्यूमेंट या अनुमोदन की जरूरत नहीं है.
- आखिरी में, आपको – Member UAN/Online Service पर जाना होगा.