आपके EPF खाते में हर माह कितनी रकम जमा होती है? कितनी पेंशन बनेगी? जानें यहां
आम आदमी के लिए इसकी गणना आसान नहीं होता लेकिन अगर इस फॉर्मूले से कैलकुलेट किया जाए तो आप घर बैठे यह जान सकते हैं कि आपके PF खाते में जमा रकम कितनी हो गई है.
क्या आप जानते हैं कि आपके EPF खाते में हर माह कितनी रकम जमा हो रही है. इसके आधार पर रिटायरमेंट के समय कितनी पेंशन बनेगी? आम आदमी के लिए इसकी गणना आसान नहीं होता लेकिन अगर इस फॉर्मूले से चला जाए तो आप घर बैठे यह जान सकते हैं कि आपके PF खाते में जमा रकम कितनी हो गई है.
ऐसे कैलकुलेट होती है पेंशन
EPFO मौजूदा समय में पेंशन (Pension) का कैलकुलेशन हर माह में 1250 रुपये (15000 का 8.33 फीसदी) के हिसाब से करता है. कर्मचारियों की बेसिक पे का 12% हिस्सा PF योगदान में जाता है जबकि इतनी ही रकम उनके नाम से इम्प्लॉयर जमा करता है. इम्प्लॉयर के 12 प्रतिशत योगदान में 8.33 फीसदी हिस्सा पेंशन फंड में चला जाता है जबकि शेष 3.67 प्रतिशत पीएफ खाते में रहता है.
अब मिलेगी बढ़ी पेंशन
केरल हाईकोर्ट ने बीते दिनों आदेश दिया था कि रिटायरमेंट पर सभी कर्मचारियों को उनके पूरे वेतन के हिसाब से पेंशन मिलनी चाहिए. यानि मौजूदा समय में पेंशन की गणना का नियम यह आदेश लागू होने के बाद बदल जाएगा. इससे हरेक कर्मचारी की पेंशन लगभग दोगुनी हो जाएगी. हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि कर्मचारी की पेंशन उसकी अंतिम ड्रान सैलरी पर कैलकुलेट होनी चाहिए.
स्पेशल अलाउंस भी बेसिक का हिस्सा
सुप्रीम कोर्ट ने इससे पहले आदेश दिया था कि इम्प्लॉयर अपने कर्मचारियों को जो स्पेशल पे देते हैं वह भी कर्मचारी की बेसिक पे का हिस्सा है. इसलिए PF कटौती बेसिक पे + स्पेशल पे को मिलाकर होनी चाहिए. कोर्ट ने EPFO को इस आदेश को लागू कराने का आदेश दिया था. कर्मचारियों को अपनी बेसिक पे का 12 फीसदी हिस्सा EPF की सामाजिक सुरक्षा योजना मद में देना होता है. इतना योगदान नियोक्ता भी करता है.
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आयकर छूट भी
EPF में 1.5 लाख तक के सालाना योगदान पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत टैक्स लाभ मिलता है, जबकि NPS खाताधारक आयकर की धारा 80 सीसीडी (1) के तहत 2 लाख तक के निवेश पर टैक्स छूट पा सकते हैं.