चुटकियों में कराएं PAN का अलॉटमेंट, जानिए क्या है पूरा तरीका
PAN कार्ड के लिए आपको Income Tax दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने E-PAN तुरंतत जारी करने का सिस्टम शुरू किया है.
PAN कार्ड के लिए आपको Income Tax दफ्तर के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है. इनकम टैक्स (Income Tax) विभाग ने E-PAN तुरंतत जारी करने का सिस्टम शुरू किया है. यह प्रोसेस इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर दिया गया है. इसमें आपको सिर्फ दो नंबर भरने होंगे और E PAN कुछ ही मिनटों में जारी हो जाएगा.
फाइनेंस मिनिस्टर (Finance Minister) निर्मला सीतारमण के मुताबिक PAN कार्ड तुरंत बनवाने के लिए एक सर्विस शुरू की गई है जिसके जरिए आपको तुरंत E PAN जारी होगा.
ये दो नंबर देने होंगे
यह सेवा उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने अब तक PAN नहीं बनवाया है. E PAN के लिए आपको अपना आधार नंबर (Aadhaar card number) देना होगा, जिससे OTP जनरेट होगा और आपको E PAN चंद मिनटों में जारी हो जाएगा. राजस्व सचिव अजय भूषण पांडेय की मानें तो इससे लोगों को PAN कार्ड लेने में काफी सहूलियत हो रही है.
कैसे काम करेगा सिस्टम
आयकर विभाग की वेबसाइट पर https://www.incometaxindiaefiling.gov.in/home जाएं
वहां Instant PAN through Aadhaar New लिंक पर क्लिक करें
फिर दो ऑप्शन खुलेंगे-पहला Get New PAN
दूसरा- चेक स्टेटस/डाउनलोड PAN
अब Aadhaar संख्या देनी होगी, इसके बाद उसे आधार के साथ पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
OTP से Aadhaar की जानकारियों का सत्यापन होगा.
इसके बाद तत्काल E PAN जारी हो जाएगा और ग्राहक अपना ई-पैन डाउनलोड कर सकेंगे.
ऑनलाइन रीप्रिंट कराने का तरीका
अगर आप दूसरा पैन कार्ड मंगाना चाहते हैं, तो आप इसे आसानी से ऑनलाइन रीप्रिंट करा सकते हैं. आयकर विभाग UTITSL और NSDL-TIN के जरिए पैन कार्ड जारी करता है. आपका पैन कार्ड जिस भी एजेंसी की ओर से जारी होता है आप उसके जरिए अपना पैन रिप्रिंट करा सकते हैं.
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PAN न होने पर रुक सकते हैं ये जरूरी काम
वाहन खरीदने, बैंक अकाउंट खोलने, डेबिट या क्रेडिट कार्ड अप्लाई करने समेत 16 जगहों पर इसे जरूरी बना दिया है. यानि अगर आपके पास PAN नहीं है तो आपके कई जरूरी काम रुक सकते हैं.