कर्मचारियों की PF राशि को देरी से जमा कराना कंपनियों को पड़ेगा महंगा, सरकार हुई सख्त
PF amount : अगर कंपनी ने दो बार मैसेज भेजने के बाद भी कर्मचारी के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराती है तो यह मामला जांच के दायरे में आएगा.
अगर कंपनी ने लगातार तीसरे महीने भी पीएफ के पैसे जमा नहीं कराए तो इसकी लिखित में शिकायत की जाएगी. (रॉयटर्स)
अगर कंपनी ने लगातार तीसरे महीने भी पीएफ के पैसे जमा नहीं कराए तो इसकी लिखित में शिकायत की जाएगी. (रॉयटर्स)
निजी क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों की पीएफ राशि समय पर जमा नहीं कराने वाली कंपनियों पर अब शिकंजा सकेगा. सरकार ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया है. इस मामले में पीएफ राशि का प्रबंधन करने वाली संस्था कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने इसके लिए एक सेंट्रलाइज्ड सिस्टम तैयार किया है. इस सिस्टम के तहत हर महीने पीएफ राशि जमा न होने की स्थिति में कर्मचारी और कंपनी दोनों को एसएमएस भेजा जाएगा.
नई व्यवस्था के तहत अगर कंपनी ने लगातार तीसरे महीने भी पीएफ के पैसे जमा नहीं कराए तो इसकी लिखित में शिकायत की जाएगी. हिन्दुस्तान की खबर के मुताबिक, कंपनियों की तरफ से अगर ऐसा किया जाएगा तो बदले में कंपनी को बकाया पीएफ राशि और उसका ब्याज भी कर्मचारी के अकाउंट में जमा कराना होगा. अगर कंपनी ने दो बार मैसेज भेजने के बाद भी कर्मचारी के अकाउंट में पैसे जमा नहीं कराती है तो यह मामला जांच के दायरे में आएगा.
हालांकि, नए प्रावधान में इंस्पेक्टर्स से यह भी स्पष्ट कहा गया है कि किसी पुख्ता आधार और प्रूफ के बिना कंपनी पर छापेमारी नहीं करें. छापेमारी के लिए सीनियर ऑफिसर से परमिशन लेना जरूरी होगा. छापेमारी को लेकर ऐसा देखा गया है कि इससे कंपनियों को कारोबारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और जांच के बाद कोई गड़बड़ी भी सामने नहीं आती है. इस वजह से छापेमारी से पहले प्रूफ जुटाना जरूरी होगा.
07:54 PM IST