Employee Pension Scheme: पेंशन निकालने के लिए है फॉर्म 10C का करें इस्तेमाल, ऐसे ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
Employee Pension Scheme: कर्मचारी पेंशन फंड को लेकर इम्प्लॉई के मन में कई सवाल होते हैं. खासकर इसके विड्रॉल को लेकर काफी कन्फ्यूजन रहती है. लेकिन, इसका विड्रॉल आसान है.
Employee Pension Scheme: EPFO सब्सक्राइबर को पेंशन फंड निकालने में अक्सर दिक्कतें आती हैं. लेकिन, इसे अब ऑनलाइन भी क्लेम किया जा सकता है. EPFO के फॉर्म 10C के जरिए ऐसा किया जा सकता है. कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) अपने हर मेम्बर को कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) की सुविधा देता है.
क्या हैं EPS पेंशन को लेकर नियम?
इम्प्लॉई हर महीने अपनी सैलरी से 12% हिस्सा कंट्रीब्यूट करता है. एम्प्लॉयर की तरफ से भी EPF और EPS अकाउंट के लिए उतना ही कंट्रीब्यूशन (12%) किया जाता है. जब इम्प्लॉई नौकरी बदलता है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो EPF के साथ पेंशन (EPS) अमाउंट का विड्रॉल कर ले. इसके अलावा पेंशन फंड को नए एम्प्लॉयर के पास जारी रखा जा सकता है. हालांकि, सर्विस हिस्ट्री के मुताबिक, पेंशन फंड 10 साल से कम नौकरी पर रिटायरमेंट के बाद मंथली पेंशन के हकदार नहीं होंगे. बहरहाल, अगर आपको EPF के साथ-साथ पेंशन फंड (Pension Fund) का भी पैसा निकालना है तो फॉर्म 10C भरना होगा.
कब निकाल सकते हैं पेंशन फंड?
EPFO के मुताबिक, जमा की हुई पेंशन राशि 180 दिनों की लगातार सर्विस के बाद और 10 साल (9 साल 6 महीने) की सर्विस पूरी होने से पहले फॉर्म 10C का फंड निकाल सकते हैं. 9 साल 6 महीने की नौकरी भी 10 साल की मानी जाती है. अगर आपने नौकरी छोड़ दी है तो पेंशन फंड के साथ EPF का भी पैसा निकाल सकते हैं. EPF के लिए फॉर्म-19 और पेंशन फंड के लिए फॉर्म 10C भरकर पैसा निकाल सकते हैं.
पेंशन फंड को लेकर क्या हैं शर्तें
फॉर्म 10C भरने के कुछ दिनों बाद ही इम्प्लॉई के बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर हो जाता है. इसका फायदा किसको मिलेगा, इसको लेकर कुछ शर्तें भी हैं. जैसे कि, अगर आपने 10 साल से पहले जॉब छोड़ देते हैं तो आप 10C भरकर निकासी कर सकते हैं. वहीं, अगर 10 साल की सर्विस से पहले इम्पलॉई की उम्र 58 साल हो गई तो वह भी पेंशन फंड निकाल सकता है.
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Form 10C: ऑनलाइन कर सकते हैं अप्लाई
- ऑनलाइन भरने के लिए EPFO पोर्टल के 'इम्प्लॉई पोर्टल' पर जाएं
- UAN नंबर पोर्टल पर अपने UAN नंबर और पासवर्ड से लॉगइन करें
- इसके बाद मेन्यू में 'Online services' पर क्लिक करें
- अब ड्रॉपडाउन मेन्यू में जाकर claim form 10C,19 और 31 को सेलेक्ट करें
- अपने बैंक अकाउंट नंबर के अंतिम 4 अंक दर्ज करें और “Verify” पर क्लिक करें
- Certificate of Undertaking पर साइन करें और टर्म एंड कंडीशंस से सहमत होने के लिए Yes पर क्लिक करें
- इसके बाद “I want to apply for” टैब में “Only Pension Withdrawal (Form 10C)” को सलेक्ट करें
- अपना पूरा एड्रेस भरें और डिस्क्लेमर पर टिक करें और “ GET आधार OTP ” बटन पर क्लिक करें
- आधार (UIDAI) के साथ रजिस्टर्ड आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा. OTP को दर्ज करें और “Validate OTP and Submit Claim Form” पर क्लिक करें
- इसके बाद आपका पेंशन क्लेम फॉर्म जमा किया जाएगा और EPFO की ओर से वैरीफिकेशन के बाद फंड आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो जाएगा.