Employee Pension Scheme e-nomination: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) लगातार अपने नियमों को आसान बना रहा है. धीरे-धीरे सबकुछ ऑनलाइन हो चुका है. डिजिटल इंडिया प्रोग्राम में Provident Fund खाताधारकों को कई सुविधाएं मिल रही हैं. EPFO ने खाताधारकों को घर बैठे सुविधा देने के लिए ई-नामिनेशन प्रोसेस की शुरुआत की है. इस सर्विस के जरिए मेंबर आनलाइन पोर्टल पर अपने परिवार के सदस्य को नॉमिनी बना सकता है.

कौन कर ई-नॉमिनेशन में क्लेम?

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नॉमिनी कर्मचारी की मृत्यु होने पर घर बैठे कोई भी परिवार का सदस्य ई-नामिनेशन भरकर भविष्य निधि (Provident Fund), पेंशन (EPS-Pension) और EDLI इंश्योरेंस स्कीम का फायदा ले सकता है. EPFO प्रोविडेंट फंड कमिश्नर-2 सुशांत कांडवाल के मुताबिक, कर्मचारी भविष्य निधि योजना (EPF) और कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के हर सदस्य को नॉमिनी भरना जरूरी है. इसके बाद नॉमिनी ऊपर दी गई सारी योजनाओं में क्लेम कर सकता है.

EPF, EPS, फ्री इंश्योरेंस का फायदा

नॉमिनेशन को पहले के मुकाबले काफी आसान कर दिया गया है. नॉमिनेशन में परिवार के लोगों जैसे- माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहन या परिवार का कोई और योग्य सदस्य को शामिल किया जाता है. नॉमिनी का नाम और डिटेल्स होने से कर्मचारी की मृत्यु की स्थिति में प्रोविडेंट फंड का पैसा (PF), पेंशन का पैसा (EPS fund) या फिर EDLI इंश्योरेंस का पैसा लेने में आसानी होती है. बता दें, EPFO की तरफ से मिलने वाले इंश्योरेंस में 7 लाख रुपए तक की अधिकतम सीमा है.

नॉमिनेशन के बाद ही सेटल होगा क्लेम

कांडपाल के मुताबिक, पहले नॉमिनेशन के लिए कर्मचारी को हार्ड कापी में फार्म-2 भरकर EPFO ऑफिस में जमा करना होता था. लेकिन, डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के तहत अब खाताधारक मेंबर ई-सेवा पोर्टल पर घर बैठे परिवार के सदस्य का ई-नामिनेशन फाइल कर सकता है. पेंशन और मृत्यु क्लेम सेटलमेंट के लिए ई-नामिनेशन होना जरूरी है. EPFO की तरफ से इस संबंध में एक सर्कुलर भी जारी किया जा चुका है. अबतक 8.50 लाख प्रोविडेंट फंड अकाउंट्स में से सिर्फ 28 हजार खाताधारकों ने ई-नामिनेशन किया है.

ई-नामिनेशन के क्या हैं फायदे

- EPFO कार्यालय जाने का झंझट खत्म.

- ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन की जरूरत खत्म.

- परिवार के एक से ज्यादा सदस्य को नॉमिनी बना सकते हैं. उन्हें बराबर रकम मिलेगी.

- कभी भी नॉमिनी बदल सकते हैं. नए सदस्य को जोड़ सकते हैं.

- कर्मचारी की मृत्यु के बाद नॉमिनी ई-नॉमिनेशन के जरिए ऑनलाइन क्लेम कर सकता है.

कैसे फाइल करें ई-नामिनेशन?

- मेंबर ई-सेवा पोर्टल www.unifiedportal-mem-epfindia.gov.in पर जाएं.

- UAN और पासवर्ड के जरिए लाग इन करें.

- View Profile के ऑप्शन में पासपोर्ट साइज फोटो अपलोड करें.

- Manage section में जाए और ई-नामिनेशन पर क्लिक करें.

- नॉमिनी का नाम, आधार नंबर, फोटो, डेट ऑफ बर्थ, बैंक अकाउंट नंबर दर्ज करें.

- अगले पेज पर ई-साइन पर क्लिक करें और आधार के जरिए OTP जनरेट करें.

- Aadhaar से जुड़े मोबाइल पर आए OTP को दर्ज करें.

- आपका ई-नॉमिनेशन फाइल हो जाएगा.